दिल्ली अदालत के फैसले में संजय सिंह के लिए क्या है?

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) के घोटाले में 4 अक्टूबर, 2023 को हुए थे गिरफ्तार.

राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला

Delhi: मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP (आम आदमी पार्टी) के नेता संजय सिंह की याचिका पर फिर से एक बार सुनवाई करते हुए उनको राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी है. 8 या 9 फरवरी को पुलिस हिरासत में संजय सिंह संसद जाकर शपथ ग्रहण करेंगे।

संसद में शपथ लेने की दूसरी कोशिश

5 फरवरी को किन्ही कारणों के चलते जब संजय सिंह सांसद पद की शपथ नहीं ले पाए तो कोर्ट ने इस मुद्दे की समीक्षा करते हुए फिर से आप के नेता को मौका देते हुए शपथ ग्रहण करने की अनुमति देते हुए नई तारीख का ऐलान किया. कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के नागपाल ने दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपित संजय सिंह के आवेदन को मानते हुए जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिकारियों की मौजूदगी में राज्यसभा सचिवालय के पदाधिकारियों से संवाद स्थापित कर संजय सिंह को शपथ दिलवाएं.

आबकारी नीति (2021-22) घोटाले में गिरफ्तार

2021-2022 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को लागू किया था। जिसको संदेहास्पद पाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को इजजात देते हुए संजय सिंह को गिरफ्तार कर जांच को पूरा करने के आदेश दिऐ थे. संजय सिंह के वकील ने पिछले ही हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की थी। जिसके उपर कोर्ट ने अपना फैसला अभी सुरक्षित रखा है. हालांकी राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की सांसद शपथ ग्रहण अनुमति याचिका को मंजूरी दे दी है, अब देखना ये है कि किस दिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह राज्यसभा में शपथ ग्रहण करने जाते हैं.

By Super Admin | February 06, 2024 | 0 Comments

ED का समन ठुकराने पर केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा- यहां आकर दें जवाब

शराब घोटाले के मामले में ईडी और अरविंद केजरीवाल का विवाद अब कोर्ट पहुंच चुका है। ईडी का समन ठुकराने पर कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ सख्ती दिखाई है।

New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दो मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से एक बीजेपी के आईटी सेल ने किया है. दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सोशल मीडिया के एक यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को X (पूर्व में ट्वीटर) रि-पोस्ट करने का आरोप है. वीडियो में दिखाई गई गलत जानकारी को मुद्दा बनाकर बीजेपी आईटी सेल ने दिल्ली के सीएम के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस कर दिया था. अरविंद केजरीवाल पर हो रही दूसरी सुनवाई दिल्ली के आबकारी नीति में की गई अनियमितताओं की है. जिसमें ईडी ने अब तक 5 समन जारी किए हैं, कोर्ट के सामने पेश नहीं होने पर जज ने केजरीवाल पर फटकार लगाते हुए उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा।

मानहानि केस में राहत

आईटी सेल के द्वारा किये गये मानहानि केस में केजरीवाल को कोर्ट ने राहत दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम को राहत देते हुए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट दी है तो वहीं पर मानहानी की याचिका को खारिज करने से इंकार करते हुए 29 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर दिया है. सीएम के वकील ने दिल्ली विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए रियायत की गुजारिश की थी। जिस पर कोर्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्मस पर लोखों लोग फॉलो करते हैं, ऐसे में सीएम को भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे वीडियोज को री-पोस्ट किया जा रहा है. उनके परिणाम क्या होंगे और उनकी प्रामाणिकता क्या है।

शराब घोटाले मामले में समन जारी

कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की नोटिस ठुकराने पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दो टूक में कोर्ट में पेश होने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी तक कोर्ट में पेशकर अपना पक्ष रखें। अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी एमएम दिव्या मल्होत्रा ने दलीलें पूरी होने के बाद ये समन जारी किया।

इतनी बार ईडी के समन को ठुकरा चुके हैं केजरीवाल

केजरीवाल के खिलाफ कथित शराब घोटाले के मामले को लेकर ईडी ने अब तक 5 बार समन जारी किया है। जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने ठुकरा दिया। पहली बार केजरीवाल को ईडी ने 3 नवंबर को समन जारी किया। उसके बाद क्रमशा: 22 दिसंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी और फरवरी में समन जारी किया। हाल ही में दिए गए समन को सीएम केजरीवाल ने ठुका दिया था और ईडी के सामने पेश होने से इंकार करते हुए कहा था कि ईडी की कार्रवाई गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है. ईडी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के बयान को रिकॉर्ड करना चाहती है. सीएम के बार-बार समन मिलने के बावजूद पेश ना होने पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि ईडी का काम किसी भी प्रकार की अनियमितता की जांच करने का है, जांच का विषय कुछ भी हो सकता है. अगर उन्हे जांच में कुछ गड़बड़ नजर आता है तो सीएम केजरीवाल को ईडी की जांच में सहयोग करके अपना पक्ष साफ करना चाहिए।

By Super Admin | February 07, 2024 | 0 Comments

दिल्ली सरकार का बड़ा एलान, अब हर महिला को मिलेंगे एक हजार रुपये महीना

Delhi: लोकसभा चुनाव आने वाले है. ऐसे में राजनीतिक पार्टियां लगातार अपना-अपना दम-कम दिखाने में जुटी हुईं है. इसी कड़ी में दिल्ली की केजरीवाल सरकान ने एक बड़ा एलान किया है. दिल्ली सरकार ने हर बालिग महिला को हर महीन एक हजार रुपये देने का एलान किया है. इस बात की जानकारी सोमवार को दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में बजट के दौरान दी. उन्होंने बजट 2-14-25 पेश करते हुए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का एलान किया है.

बजट की खास बात
बता दें कि, इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को हर माह एक हजार रुपये दिए जाएंगे. वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. इस दौरान शिक्षा के लिए 16000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इतना ही नहीं बल्कि अगले साल दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना योजना शुरू करेगी. जिसके तहत हर महीने 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को ₹1000 मिलेंगे. जबकि बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.

सीएम का ट्वीट
आपको बता दें कि, इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली की महिलाओं के लिए आज एक बड़ी घोषणा हुई है। महिला सशक्तिकरण की ओर यह कार्यक्रम दुनिया की सबसे बड़ी योजना बनेगी। अब महिलाओं को पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। हर महिला को एक हजार रुपये मिलेंगे। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर होगी.

वहीं, अगर जीएसडीपी की बात करें तो साल 2014-15 में दिल्ली की जीएसडीपी 4.95 लाख करोड़ रुपये थी. पिछले दस साल में लगभग ढाई गुना बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपये हुई. फिर 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2.47 लाख रुपये थी. 2023-24 में ये 4.62 लाख हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना ज्यादा है.

By Super Admin | March 04, 2024 | 0 Comments

15 जून तक मिला AAP को अल्टीमेटम, इस मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

देश में लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में बने आप के दफ्तर को खाली करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर पार्टी का दफ्तर बनाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा ’कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर बना है। इसलिए इसे खाली करना होगा। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए पार्टी को अतिरिक्त मोहलत दी जा रही है। आम आदमी पार्टी 15 जून तक अपने कार्यालय को खाली कर दे।’

कोर्ट ने लोकसभा चुनावों के चलते दिया अतिरिक्त समय
कोर्ट ने मामले में आगे कहा ’कि पार्टी अपने कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। इसके लिए वो भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करें।’ साथ ही कोर्ट ने भूमि और विकास कार्यालय को भी निर्देश दिया है ’कि वो चार हफ्ते के अंदर फैसला लेकर बता दें।’

दिल्ली हाईकोर्ट भी जता चुकी है मामले पर नाराजगी
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपना दफ्तर जिस प्लॉट पर बनाया है वो राउज एवेन्यू की है। उस प्लॉट को दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित किया गया था। इससे पहले 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने पहले भी कहा था ’कि कैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी जमीन पर कब्जा कर सकती है। पार्टी को ये जमीन वापिस करनी होगी।’ उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक की मोहलत दे दी है।

By Super Admin | March 04, 2024 | 0 Comments

मनी लॉड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कोर्ट से मिली राहत, दी जमानत

New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। केजरीवाल शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर जमनात दी।

ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने किया था तलब

बता दें कि समन का पालना ना करने पर ईडी ने कोर्ट में शिकायतें की थी, इसी मामले में केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। लेकिन अब केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं होना होगा।

केजरीवाल के वकील ने ईडी के समन को बताया अवैध

आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने बताया कि कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था। वे आज व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। जमानत मंजूर हो गई है। उन्होंने कहा कि ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध है। अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा उसका पालन करेंगे। बता दें कि केजरीवाल को ईडी द्वारा आठ समन जारी किए गए। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं।

केजरीवाल को जमानत मिलने पर भाजपा ने बोला हमला
अरविंद केजरीवालको जमानत मिलने पर भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, 'बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ी। ये नौबत इसलिए आई, क्योंकि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिए गए 8 समनों की अवहेलना की।

By Super Admin | March 16, 2024 | 0 Comments

ईडी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल फिर पहुंचे हाईकोर्ट, कहा-गिरफ्तार न करने का भरोसा मिले तो पेश होने को तैयार

New Delhi: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ईडी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की शरण ली है। केजरीवाल ने ईडी की ओर से कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की है। जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में आज सुनवाई करेगी। इसके पहले 20 मार्च को हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने आशंका जताई थी कि ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर सकती है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आपके नाम से समन जारी हुआ तो आपको पेश होना चाहिए। तब केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसी तरह संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल एक आम अपराधी नहीं हैं, वे कहां भागकर जाएंगे। वहीं, ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

बता दें कि 16 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। इसके पहले एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट में पेश हुए।

By Super Admin | March 21, 2024 | 0 Comments

सिसोदिया, संजय के बाद ED की गिरफ्त में केजरीवाल, आप कार्यकर्ताओं में उबाल, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली शराब घोटाले का मामला आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनता जा रहा है। मामले में आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं। ऐसे में अब सीएम केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के बाद देर शाम उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सीएम केजरीवाल के आवास पर देर शाम ईडी की टीम सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक टीम ने उनके बंगले की तलाशी भी ली है।

कैसे फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर 2023 को पहला समन भेजा था। ये समन प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। वहीं ईडी की ओर से जारी की गई चार्जशीट में आरोप है 'कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 तैयारी की जा रही थी, उस वक्त केजरीवाल आरोपियों के संपर्क में थे।' साथ ही ईडी का दावा है कि इस मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के. कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू ने बयान दिया है 'कि के. कविता, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पहले ही संबंध में बात हो चुकी थी। यही नहीं इसे लेकर कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से मुलाकात भी की थी।' वहीं इस मामले में गिरफ्तार दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया था 'कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी और वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग भी हुई थी। इसके बाद ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब करोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था।'

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। जिससे पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थीं। इस नीति के तरह सभी सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। दिल्ली सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यही नहीं सरकार ने शराब की दुकान के लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। इसके तहत जिस एल-1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए देने होते थे। नई नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगिरी के लाइसेंस की फीस भी बढ़ा दी गई।

नई शराब नीति से सरकार को हुआ भारी नुकसान
सरकार की नई शराब नीति आने के बाद 750 एमएल की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़कर 560 रुपए हो गया। इससे रिटेल करोबी का मुनाफा 33.35 से बढ़कर सीधे 363.27 रुपए पहुंच गया यानि रिटेल कारोबारियों को सीधे 10 गुना का फायदा होने लगा। वहीं सरकार को मिलने वाला 329.89 रुपए का फायदा घटकर 3.78 पैसे रह गया। जिसमें 1.88 रुपए उत्पाद शुल्क और 1.90 रुपए वैट शामिल है।

By Super Admin | March 21, 2024 | 0 Comments

इतिहास में पहली बार सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल हुए गिरफ्तार, जानिए पूरा घटनाक्रम


New Delhi: शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए इमरजेंसी करार दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई


बता दें कि अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं,जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। इसके पहले लालू प्रसाद यादव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री समेत अन्य ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को आज राहत नहीं मिलती है तो जेल से दिल्ली सरकार चलने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में देर रात ही अपील दाखिल कर दी थी। उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

By Super Admin | March 22, 2024 | 0 Comments

क्या जेल से सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, जानिए क्या है कानून और नियम

Noida: शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 2 घंटे की छापेमारी और पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल ने सीएम पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। इस बीच नए सीएम के नाम को लेकर भी चर्चा चलने लगी है। आइए जानते हैं कि क्या जेल से सरकार चलाने के क्या नियम है।


कोर्ट पर निर्भर करेगा


विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। वह जेल से सरकार चलाएंगे। राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण ने कहा कि केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, ऐसे में यदि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो यह सीधे तौर पर अदालत पर निर्भर होगा कि वह उन्हें मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करने देती है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने कहा कि दोषी ठहराए जाने तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है, लेकिन पद से हटाने के लिए दोषसिद्धि आवश्यक है।

इस्तीफा एक नैतिक विकल्प


एक मौजूदा सीएम के लिए इस्तीफा एक नैतिक विकल्प हो सकता है। इसके अतिरिक्त, एक मुख्यमंत्री कुछ अनुमतियों के साथ जेल से शासन कर सकता है, जैसे कैबिनेट बैठकें आयोजित करना और जेल मैनुअल के अनुसार अदालत की मंजूरी के साथ फाइलों पर हस्ताक्षर करना।


दिल्ली में लग सकता है राष्ट्रपति शासन

एलजी की भूमिका के संबंध में, केजरीवाल को सीएम बने रहने के लिए जेल से राहत की आवश्यकता होगी, या एलजी दिल्ली के शासन से को ले कर अनुच्छेद 239 एए के तहत सरकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को शामिल कर सकते हैं। उपराज्यपाल अनुच्छेद 239एबी के तहत राष्ट्रपति शासन के लिए 'संवैधानिक मशीनरी की विफलता' को उचित ठहरा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है और दिल्ली पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का निर्देश दिया जा सकता है।

By Super Admin | March 22, 2024 | 0 Comments

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर AAP का देशभर में प्रदर्शन, बोले- सत्ता में आने के लिए BJP रच रही षड्यंत्र

Noida: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए देश में तानाशाही और षड्यंत्र रचा जा रहा है. मोदी सरकरा फिर से सत्ता में आने के लिए तमाम बड़े-बड़े नेताओं को फर्जी शराब घोटाले में गिरफ्तार करवा रही है.

आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भले ही कर लिया हो लेकिन 2 साल से अधिक समय हो गया है ईडी अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है. इस फर्जी बड़े शराब घोटाले में बार-बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया. उन्होंने कई बार ईडी से पूछा की उन्हें समन क्यों भेजा गया. लेकिन ईडी कोई जवाब पेश नहीं कर पाई.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है. विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने का काम चल रहा है, जो कि मोदी सरकार बिल्कुल गलत कर रही है. आगे कहा कि लेकिन आज का युवा सब कुछ जानता है और इसका जवाब बीजेपी को आगामी चुनाव में जरूर मिलेगा.

जानें पूरा मामला

बता दें कि, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में 21 मार्च को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी की टीम कल शाम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी. करीब दो घंटे की पूछताछ और आवास पर तलाशी के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद से ही आप कार्यकर्ताओं में रोष है.

By Super Admin | March 22, 2024 | 0 Comments

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