New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। केजरीवाल शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर जमनात दी।

ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने किया था तलब

बता दें कि समन का पालना ना करने पर ईडी ने कोर्ट में शिकायतें की थी, इसी मामले में केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। लेकिन अब केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं होना होगा।

केजरीवाल के वकील ने ईडी के समन को बताया अवैध

आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने बताया कि कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था। वे आज व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। जमानत मंजूर हो गई है। उन्होंने कहा कि ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध है। अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा उसका पालन करेंगे। बता दें कि केजरीवाल को ईडी द्वारा आठ समन जारी किए गए। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं।

केजरीवाल को जमानत मिलने पर भाजपा ने बोला हमला
अरविंद केजरीवालको जमानत मिलने पर भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, 'बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ी। ये नौबत इसलिए आई, क्योंकि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिए गए 8 समनों की अवहेलना की।