New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। केजरीवाल शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख के सिक्योरिटी बांड पर जमनात दी।
ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने किया था तलब
बता दें कि समन का पालना ना करने पर ईडी ने कोर्ट में शिकायतें की थी, इसी मामले में केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। लेकिन अब केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं होना होगा।
केजरीवाल के वकील ने ईडी के समन को बताया अवैध
आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने बताया कि कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया था। पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था। वे आज व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया। जमानत मंजूर हो गई है। उन्होंने कहा कि ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध है। अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा उसका पालन करेंगे। बता दें कि केजरीवाल को ईडी द्वारा आठ समन जारी किए गए। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं।
केजरीवाल को जमानत मिलने पर भाजपा ने बोला हमला
अरविंद केजरीवालको जमानत मिलने पर भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, 'बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ी। ये नौबत इसलिए आई, क्योंकि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिए गए 8 समनों की अवहेलना की।
New Delhi: आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रमी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। पहली याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध माना। जबकि दूसरी याचिका पर केजरीवाल को जमानत दे दी। जिससे अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने के रास्ते साफ हो गए हैं।
दरअसल, केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थी। जस्टिश सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइंया की पीठ ने याचिकाओं पर फैसला सुनाया। पीठ ने पांच सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था।
जस्टिस कांत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हमने विचार किया है। मुद्दा स्वतंत्रता का है, लंबे समय तक कारावास आजादी से अन्याय के बराबर है। हमे लगता है कि केस का नतीजा जल्द निकलने की संभावना नहीं है। सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ को लेकर अभियोजन पक्ष की आशंकाओं पर विचार किया गया है। जिन्हें खारिज करते हुए हमने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता (केजरीवाल) को जमानत दी जानी चाहिए। वहीं, ईडी मामले में लगाई गई शर्तें लागू होंगी। ट्रायल कोर्ट के साथ पूरा सहयोग करेगा।
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