जहां एक ओर चंडीगढ़ के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि एक बार फिर मेयर की कुर्सी पर भाजपा का प्रत्याशी पदासीन होगा। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने सियासी गलियारों की हलचल पर विराम लगा दिया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बेंच ने आदेश दिया है, कि मेयर चुनाव में अमान्य किए गए 8 बैलेट पेपर मान्य माने जाएंगे। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया गया।

भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे और आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया था। बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा, आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। साथ ही पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है। बेंच ने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने महापौर चुनाव की प्रक्रिया में गैरकानूनी तरीके से तब्दीली की और 19 फरवरी को अदालत के समक्ष झूठ बयान दिया। आपको बता दें कि 19 फरवरी को पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आप में जश्न का माहौल

चंडीगढ़ के मेयर बने कुलदीप कुमार ने कहा ’कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह चंडीगढ़ के लोगों और भारत गठबंधन की जीत है। इससे पता चलता है कि भाजपा अपराजेय नहीं है, और अगर हम एकजुट रहें तो हम उन्हें हरा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीएम खुश

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने खुशी जताई। मान ने कहा ’कि आखिरकार सत्य की जीत हुई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सीजेआई ने आप के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया है। लोकतंत्र की इस महान जीत पर चंडीगढ़वासियों को बहुत-बहुत बधाई।’

अरविंद केजरीवाल ने SC का धन्यवाद किया

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है। वहीं चंडीगढ़ कांग्रेस ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। फैसले को ऐतिहासिक और लोकतंत्र को बचाने वाला बताया गया।