नोएडा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है. जहां भूजल दोहन करने के मामले में अथॉरिटी ने बड़ा एक्शन लिया है. अथॉरिटी ने 6 आवंटियों के खिलाफ थाना नॉलेज पार्क में केस दर्ज कराया है. साथ ही दो अन्य परियोजना पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया है जिसने लखनऊ तक खलबली मचा दी है, ऐसा बताया जा रहा है कि प्राधिकरण को शिकायत मिली थी कि सेक्टर-153,154 और 156 में आवंटित भूखंड के मालिकों की ओर से पंप लगाकर यहां डी वाटरिंग की जा रही है, जिसके चलते ये बड़ा एक्शन हुआ है.
इन कंपनियों पर दर्ज हुआ मुकदमा
बता दें आवंटित भूखंड के मालिकों के लिए एक नियम है जिसके तहत कंस्ट्रक्शन और कंपनी के काम के लिए एसटीपी से शोधित पानी का प्रयोग करना होता है. ये पानी 5 रुपए प्रति हजार लीटर के हिसाब से मिलता है. आवंटी एसटीपी के पानी का प्रयोग नहीं करके बोर का पानी यूज कर रहे थे. शिकायत मिलने पर प्राधिकरण की टीम ने मौका मुआयना किया और शिकायत सही मिलने पर तीनों की सेक्टर में आवंटित यूनीएक्सल डेवपलपर्स प्राइवेट लिमिटेड , मॉनट्री एटायर प्राइवेट लिमिटेड , जेम वीजन टेक प्राइवेट, किंग पेसइंफोरमेशन प्राइवेट लिमिटेड, वेक्सटेक कंडोमिनम प्राइवेट लिमिटेड, मदरसन सुमी इंफोटेक डिजाइन लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया.
दो कंपनियों पर लगा 5-5 लाख का जुर्माना
साथ ही प्राधिकरण स्टॉफ की ओर से यहां समय-समय पर चेकिंग अभियान चलाए जाने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं प्रोजेक्ट इंजीनियर भू गर्भ जल विभाग की ओर से मिली शिकायत के बाद सेक्टर-153 स्थित ऐस ग्रुप प्लाट नंबर-107 और सेक्टर-154 स्थित प्लाट नंबर 2/7 यूपीएक्सल एसडी प्री कास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम ने स्पष्ट कहा कि भूजल दोहन नहीं होना चाहिए। बता दे नोएडा और अन्य स्थानों पर तेजी से वाटर लेवल गिर रहा है। रिचार्ज की तुलना में ज्यादा दोहन हो रहा है। ऐसे में निगारनी बढ़ानी होगी।
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