आपका न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो सकता है खराब, अगर इन नियमों का किया गया उल्लंघन

Greater Noida: नए साल का आगाज होने वाला है, जिसको लेकर लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। नया साल आने की खुशी में ज्यादातर लोग पार्टी में जाते हैं। बार में भीड़ के चलते कई जगहों पर पार्टी का आयोजन संयोजक द्वारा करवाया जाता है। इस मौके पर सोसायटी क्लब, फार्म हाउस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेंटर, होटल और रेस्टोरेंट में भी पार्टी का आयोजन हर साल करवाया जाता है। कई जगहों पर बिन लाइसेंस मदिरा परोसी जाती है। जिसे लेकर जिला प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर सख्ती के आदेश दिये हैं। जिला अधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि किसी भी तरह के समारोहों और नए साल के उपलक्ष्य में अगर बिना अनुमति के शराब परोसी जाएगी, तो वहां पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे करें आवेदन

सोसायटी क्लब, फार्म हाउस, मैरिज हॉल, कम्यूनिटी सेंटर, होटल और रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए ओकेजनल बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-11) प्राप्त करना अनिवार्य है। आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि ओकेजनल बार अनुज्ञापन के लिए आवेदक द्वारा आबकारी विभाग की वेबसाइट www.upexciseportal.in के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके अलावा ई पेमेंट के माध्यम निर्धारित पेमेंट का भुगतान करने के उपरान्त उपरांत ओकेजनल बार अनुज्ञापन कि स्वीकृति/अनुज्ञा प्राप्त की जा सकती है।

नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई

अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई के भी आदेश है। आदेश का उल्लंघन करके अवैध रूप से आयातित किसी मात्रा में मादक वस्तु का परिवहन करेगा या अपने कब्जे में रखेगा तो उसके लिए 6 महीने से 5 साल के बीच कारावास का भी प्रावधान है। इसके अलावा आरोपी के खिलाफ भारी जुर्माना भी लगाए जाने का प्रावधान है। अस्थाई ओकेजनल बार लाइसेंस के विषय में कोई भी जानकारी लेने के लिए जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

By Super Admin | December 28, 2023 | 0 Comments

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