बुलंदशहर में एक ऐसी घटना हुई जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए है। जिसके बाद ये साफ है कि दबंगों ने शिक्षा के मंदिर को भी अपना अखाड़ा बना रखा है। साथ ही इनको किसी का डर भय भी नहीं है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है। दरअसल बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के एनआरईसी डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस में दो गुटों में जमकर मारपीट हुई।
पीड़ित को पीटने वाला युवक छात्र नेता
जानकारी के अनुसार डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में एक युवक मौजूद होता है। इसके बाद अचानक से करीब दर्जन भर युवक उस कमरे में घुस जाते हैं और बिना किसी बात युवक को पकड़ कर पीटना शुरू कर देते हैं। इस दौरान कुछ लोग और एक महिला युवक को बचाने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। वहीं मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि युवक को डंडे से पीटने वाला युवक छात्र नेता है। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची खुर्जा पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
एक बार फिर आम आदमी पार्टी सुर्खियों में है। इस बार आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल नोएडा के सेक्टर-95 पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में नोएडा पुलिस शनिवार को अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची। पुलिस ने आप विधायक के घर पर नोटिस भी चस्पा किया है। पुलिस विधायक अमानतुल्लाह खान और अनस खान की तलाश कर रही है। विधायक अमानतुल्लाह खान को पकड़ने के लिए पुलिस ने तीन टीमों का गठन किया है। पुलिस के अनुसार अमानतुल्लाह ने भी पेट्रोल पंप के मैनेजर विनोद और मालिक को धमकी दी है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप पर मारपीट के दौरान अमानतुल्लाह खान और उसके बेटे सहित अन्य लोगों के खिलाफ फेस-वन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।
गलत तरीके से मामले में फंसाया- विधायक
विधायक अमानतुल्लाह ने इसे एकतरफा कार्रवाई बताया और कहा कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। विधायक ने कहा था कि यह घटना हुई तब उनका बेटा परीक्षा देने जा रहा था, जो कानून की पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मेरे बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके साथ मारपीट भी की। अब वे मेरी छवि खराब करने और मुझे एकतरफा पुलिस कार्रवाई में फंसाने के लिए अधूरे सीसीटीवी फुटेज का उपयोग कर रहे हैं।
कई धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा
मामले में शिकायतकर्ता विनोद कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि घटना सुबह नौ बजकर 27 मिनट पर उस समय हुई जब विधायक का बेटा अपनी कार में वहां पहुंचा और कतार में लगने के बजाय सेल्समैन से पहले उसकी कार में ईंधन डालने के लिए कहने लगा। पुलिस के मुताबिक, प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 504 (जानबूझकर अपमान करना, यह जानते हुए भी कि इस तरह के उकसावे से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 427 (शरारत) के तहत दर्ज की गई है।
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