बच्चों को वाहन देने वाले अभिभावक हो जाए सावधान, जारी हुई ये गाइडलाइन्स, अगर नहीं किया पालन तो होगी जेल, लगेगा जुर्माना

अब नाबालिग बच्चों की ख्वाहिश पूरी करना माता-पिता को महंगा पड़ सकता है। जी हां दरअसल गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट जल्द ही एक अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत सड़कों पर फर्राटा भरते नाबालिग पर जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही अगर नाबालिग दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़े गए, तो उनके अभिभावकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। साथ ही एक साल तक वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।

25 हजार तक का लगाया जाएगा जुर्माना
पुलिस के मुताबिक 18 साल से कम आयु वाले बच्चों द्वारा वाहन चलाने पर सजा और जुर्माने के मुताबिक अभिभावक और वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसके अलावा 25,000 तक जुर्माना किया जाएगा। साथ ही 12 माह के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। अपराध करने वाले बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित किए जाने का भी प्रावधान है। यातायात पुलिस, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाएगी तथा पकड़े जाने पर मोटरवाहन यान अधिनियम की धारा 199 (क) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

By Super Admin | July 09, 2024 | 0 Comments

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