Lok Sabha Election 2024: गौतमबुद्धनगर के जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले कार्मिकों को मतदान के दिन सवेतनिक अवकाश दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव सात चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण का 26 अप्रैल, तीसरे चरण का 7 मई, चौथे चरण का 13 मई, पांचवें चरण का 20 मई, छठे चरण का 25 मई और सातवें चरण का मतदान एक जून को होगा। मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख में प्रावधान किया गया है कि किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन सवेतनिक अवकाश मंजूर किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जनपद गौतमबुद्धनगर स्थित विभिन्न कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जिन्हें किसी अन्य जिले या प्रांत में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, उन्हें उनके नियोजकों द्वारा सम्बन्धित प्रान्त या जिले में होने वाले मतदान दिवस पर मतदान करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उक्त दिवस का सवेतनिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले नियोजकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
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