Noida: शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 2 घंटे की छापेमारी और पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल ने सीएम पद से अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। इस बीच नए सीएम के नाम को लेकर भी चर्चा चलने लगी है। आइए जानते हैं कि क्या जेल से सरकार चलाने के क्या नियम है।
कोर्ट पर निर्भर करेगा
विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे। वह जेल से सरकार चलाएंगे। राज्यसभा के पूर्व महासचिव योगेंद्र नारायण ने कहा कि केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, ऐसे में यदि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो यह सीधे तौर पर अदालत पर निर्भर होगा कि वह उन्हें मुख्यमंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करने देती है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने कहा कि दोषी ठहराए जाने तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, अयोग्यता प्रावधानों की रूपरेखा देता है, लेकिन पद से हटाने के लिए दोषसिद्धि आवश्यक है।
इस्तीफा एक नैतिक विकल्प
एक मौजूदा सीएम के लिए इस्तीफा एक नैतिक विकल्प हो सकता है। इसके अतिरिक्त, एक मुख्यमंत्री कुछ अनुमतियों के साथ जेल से शासन कर सकता है, जैसे कैबिनेट बैठकें आयोजित करना और जेल मैनुअल के अनुसार अदालत की मंजूरी के साथ फाइलों पर हस्ताक्षर करना।
दिल्ली में लग सकता है राष्ट्रपति शासन
एलजी की भूमिका के संबंध में, केजरीवाल को सीएम बने रहने के लिए जेल से राहत की आवश्यकता होगी, या एलजी दिल्ली के शासन से को ले कर अनुच्छेद 239 एए के तहत सरकार को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को शामिल कर सकते हैं। उपराज्यपाल अनुच्छेद 239एबी के तहत राष्ट्रपति शासन के लिए 'संवैधानिक मशीनरी की विफलता' को उचित ठहरा सकते हैं, जिससे संभावित रूप से केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ सकता है और दिल्ली पर केंद्र सरकार के नियंत्रण का निर्देश दिया जा सकता है।
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October 05, 2024