Noida: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार अपराधियों की संपत्ति के साथ अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। इसके बावजूद अवैध अतिक्रमण करने वाले सबक नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण ने अवैध फार्म हाउस पर बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करा दिया है।
75 हजार वर्गमीटर में बने थे फार्म हाउस
जानकारी के मुताबिक डूब क्षेत्र में कुंडली गांव के पीछे सेक्टर 151 और 156 में करीब 50 अवैध फार्म हाउस बने थे। प्राधिकरण के बार-बार नोटिस देने के बावजूद फार्म हाउस संचालक अवैध निर्माण नहीं हटा रहे थे। इसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार को पुलिस की मौजूदगी में करीब 75 हजार वर्गमीटर में अवैध तरीके से बने फॉर्म हाउस पर बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अवैध तरीके से बने और भी फार्म हाउसचिन्हित किया गए हैं। जल्दी इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने अपील की है अवैध निर्माण खुद हटा लें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
फार्म हाउस संचालकों में दहशत
नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं, अवैध फार्म हाउस संचालक विरोध करते रहे लेकिन प्राधिकरण का बुलडोजर चलता रहै। इस कार्रवाई से फार्म हाउस संचालकों में दहशत का माहौल है।
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ननवा का राजपुर में हुए अवैध निर्माण को ढहा कर 43 हजार वर्ग मीटर जमीन को मुक्त करा लिया। जमीन की कीमत करीब 87 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
अवैध रूप से कर रहे थे प्लाटिंग
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बताया कि गांव ननवा का राजपुर प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है। कुछ कालोनाइजर गांव के खसरा नंबर -37 और 112 की करीब 43670 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर लिए थे। अवैध निर्माण हटाने के लिए धारा दस की नोटिस भी जारी कर दी गई थी। अवैध निर्माण न हटाने पर विगत 15 जनवरी को एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर भी दे दी गई है।
43670 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त
बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम ने दोपहर 1:00 बजे से कार्रवाई शुरू की। प्राधिकरण की पुलिस की मौजूदगी में तीन डंफर और तीन जेसीबी व अन्य अधिकारियों- कर्मचारियों के सहयोग से अवैध निर्माण को ढहा दिया। टीम ने करीब 43670 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त करा लिया है। इस जमीन की कीमत करीब 87 करोड़ रुपये आंकी गई है। ओएसडी हिमांशु वर्मा ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होेंने हर वर्क सर्किल को अपने एरिया में जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी नजर रखने और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक बार फिर अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्राम तुस्याना की अधिग्रहित व कब्जा प्राप्त जमीन और बिसरख के डूब क्षेत्र की जमीन पर बन रहे अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। दोनों जगह पर प्राधिकरण की टीम ने करीब 1.60 हजार वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई है। तुस्याना में अधिग्रहण से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 100 करोड़ रुपये होने का आकलन है।
50 हजार वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बताया 'कि गांव तुस्याना के खसरा नंबर 987, 988 और 989 की जमीन प्राधिकरण की अधिग्रहित व कब्जा प्राप्त जमीन है। कॉलोनाइजर इस जमीन पर कॉलोनी काट रहे थे। शनिवार को परियोजना विभाग के वर्क सर्किल 3 के प्रभारी मनोज सचान, प्रबंधक प्रशांत समाधिया, सहायक प्रबंधक गौरव बघेल व सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी की टीम प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया। टीम ने करीब 50 हजार वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है। 5 जेसीबी और दो डंफर का इस्तेमाल कर यह कार्रवाई की गई। इसी तरह बिसरख के डूब क्षेत्र में खसरा नंबर 1, 2 व 3 की लगभग 1.10 लाख वर्ग मीटर जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए प्राधिकरण ने कब्जे में ले लिया है। यह प्राधिकरण की अधिग्रहित व कब्जा प्राप्त जमीन है।'
ओएसडी ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
ओएसडी ने चेतावनी दी है 'कि प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।' उन्होंने परियोजना विभाग के सभी वर्क सर्किल प्रभारियों को अपने एरिया में जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी नजर रखने और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा है 'कि अवैध रूप से जमीन कब्जा कर काटी जा रही कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। अगर किसी कॉलोनाइजर से अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है तो रजिस्ट्री का प्रपत्र लेकर पुलिस से शिकायत करें। साथ ही इसकी एक कॉपी प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराएं ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।' ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा है 'कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।'
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