दिल्ली सीएम केजरीवाल को अभी राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। बीते दिन गुरुवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वो तिहाड़ से जेल से अगले कुछ दिनों तक बाहर नहीं आ पाएंगे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की जमानत और रिहाई पर रोक लगा दी है। केजरीवाल की जमानत याचिका को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार शाम ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। इस तरह ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत को हाईकोर्ट ने 24 घंटे के अंदर ही खारिज कर दिया। अब हाईकोर्ट में एक बार फिर बहस का दौर चलेगा और इस पर दो से तीन दिन में फैसला आ सकता है। वहीं मामले में कोर्ट ने सोमवार तक लिखित दलील देने को कहा है, इसका मतलब मंगलवार या बुधवार तक ही आदेश आएगा। यानि केजरीवाल को तब तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ASG राजू ने कहा कि अदालत ने हमारी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, तब तक केजरीवाल की रिहाई पर लगी रोक जारी रहेगी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई कर रही है।
बिना दलील सुने किस तरह दी गई जमानत- ASG राजू
ईडी के वकील ASG राजू ने दलील देते हुए कहा, 'निचली कोर्ट का आदेश चौंकाने वाला है हमारे पास शराब नीति मामले में उस आदमी का बयान है जिसने कहा है कि हमने 100 करोड रुपए दिए हैं लेकिन कोर्ट यह कह रही है यह प्रोसीड ऑफ क्राइम नही है। इस मामले में सेक्शन 45 PMLA पर ज्यादा बात ही नहीं सुनी गई। किस तरह इस मामले में सेक्शन 45 PMLA बनता है। ऐसे में किस तरह जमानत दी गयी है वो भी बिना दलील को सुने.' वहीं दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाने पर ASG राजू ने कहा, "केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई है। अंतिम आदेश 2-4 दिनों में आएगा और जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। "
निचली अदालत के आदेश के खिलाफ ईडी पहुंची हाईकोर्ट
ईडी ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की पीठ के समक्ष निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक वह याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता, निचली अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने 24 घंटे के अंदर किया खारिज
कल गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन उन्हें राहत देने से पहले कुछ शर्तें भी लगाईं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। अदालत ने उनकी इस दलील को स्वीकार कर लिया था कि जांच एजेंसी ने 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद से पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए हैं।
नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा को इस तरह करें प्रसन्न, माता देंगी सुरक्षा का आशीर्वाद!
October 05, 2024