इतिहास में पहली बार सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल हुए गिरफ्तार, जानिए पूरा घटनाक्रम


New Delhi: शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए इमरजेंसी करार दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई


बता दें कि अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री हैं,जो पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। इसके पहले लालू प्रसाद यादव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री समेत अन्य ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को आज राहत नहीं मिलती है तो जेल से दिल्ली सरकार चलने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में देर रात ही अपील दाखिल कर दी थी। उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

By Super Admin | March 22, 2024 | 0 Comments

केजरीवाल के बाद सुनीता ने संभाली कमान, लॉन्च किया AAP का नया अभियान

New delhi: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। पति की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद अब उन्होंनेन्हों नेपार्टी के लिए नए अभियान का आगाज किया है। 'केजरीवाल को आशीर्वाद' कैंपेन का आगाज करते हुए सुनीता केजरीवाल ने वॉट्सऐप नंबर जारी किया । 

स्वतंत्रता सेनानियों से की तुलना

सुनीता केजरीवाल ने अपने पति की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से करते हुए कहा कि उनके रोम-रोम में देशभक्ति बसी है।उन्होंने ने यह कहकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि केजरीवाल ने तानाशाही ताकतों को ललकारा है। सुनीता ने कहा,'कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा आपने सुना होगा। नहीं सुना हो तो प्लीज सुन लें। जो कुछ उन्होंने कोर्ट के सामने कहा उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सच्चे देशभक्त हैं वे। बिलकुल इसी तरह हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की तानाशाही से लड़ते थे। पिछले 30 साल से मैं उनके साथ हूं। देशभक्ति उनके रोम-रोम में बसी है। अरविंद जी ने देश की सबसे ताकतवर, भ्रष्टाचारी और तानाशाही ताकतों को ललकारा है।'


सुनीता केजरीवाल ने एक वॉट्सऐप नंबर जारी करते हुए लोगों से अरविंद केजरीवाल का साथ देने की अपील की। इसके लिए अपना संदेश और शुभकामनाएं भेजने को कहा

By Super Admin | March 29, 2024 | 0 Comments

अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, नहीं मिली राहत, अदालत ने 3 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कथित आबकारी मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। सीएम केजरीवाल देश में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 1 जून तक अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे, जिसके बाद उन्हें फिर जेल जाना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज बुधवार को खत्म हो रही थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी हिरासत बढ़ा दी है, जिसके बाद वह अब 3 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे।

‘अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए फंड मांगा’

कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश ASG एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को CBI मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है, यह ED का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। ASG ने एक फैसला पढ़ते हुए कहा कि अनुसूचित अपराध में आरोपी होने की जरूरत नहीं है। वह अभी भी PMLA के तहत आरोपी हो सकता है। CBI का मामला है कि अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत मांगी, उन्होंने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी। ASG ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के लिए फंड मांगा।

अंतरिम जमानत को लेकर कही ये बात

ASG ने सीएम केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर भी अपना पक्ष रखा। ASG ने कहा कि ‘उन्होंने कहा कि आपने मुझे इसलिए गिरफ़्तार किया, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव में हिस्सा लूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का ध्यान रखा है। ASG ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया और कहा कि सरेंडर की अवधि नहीं बढ़ाई गई है। कृपया शर्तों पर गौर करें। यह आदेश केवल उन्हें चुनाव प्रचार करने की अनुमति देने के लिए था। केजरीवाल अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनकी जमानत खारिज कर दी गई। केजरीवाल को पता था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वरूप अलग था, इसलिए उन्होंने मेडिकल आधार पर याचिका दायर की, उस आदेश को चुनौती नहीं दी गई है। यह कोई नियमित अंतरिम जमानत नहीं थी, यह केवल चुनावों के लिए दी गई थी। अरविंद केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने कहा कि हमने मामले की मेरिट के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कभी भरोसा नहीं किया।

By Super Admin | June 19, 2024 | 0 Comments