Greater Noida: प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदूषण बोर्ड ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण फैलाने के 9 मामले में 19 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिसरख में जस्ट क्वालिटी कंक्रीट आरएमसी प्लांट पर 7.05 लाख का जुर्माना लगाने के साथ ही प्लांट बंद करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, नोएडा के आठ संस्थानों पर 12.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इन संस्थानों पर लगाया गया जुर्माना
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उत्कर्ष शर्मा ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के दो ठेकेदारों पर सेक्टर-64 में पार्क की बाउंड्रीवाल के निर्माण, सेक्टर-67 में हल्दीराम के सामने नाला निर्माण में प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना लगाया गया है। वहीं, सेक्टर-128 में महागुन मैनोरिएल ग्रुप हाउसिंग, जेएमसी प्रोजेक्ट के कल्पतरू विस्टा प्रोजेक्ट पर भी जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह सेक्टर-65 में भूखंड सी-108, सेक्टर-40 में ई-24, सेक्टर-64 में बी-120, सेक्टर-67 में बी-127 भूखंड पर भी बिल्डिंग मेटेरियल खुले में छोड़ने पर जुर्माना लगाया गया है।
नोएडा प्राधिकरण ने भी लगाया जुर्माना
इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण ने भी प्रदूषण फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने 6 संस्थानों के खिलाफ 3.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अलग-अलग इलाकों में पानी का छिड़काव भी नोएडा प्राधिकरण ने कराया। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग, मलबा उठाने, 18 टैंकर्स से पेड़ों को धोने का काम भी किया गया। 38 एंटी स्मॉग गन का उपयोग कर हवा में मौजूद धूल के कणों को भी हटाने के लिए किया जा रहा है।
Noida: दीपावली से पहले इस बार भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के सांसों पर प्रदूषण का ग्रहण लगने लगा है। ग्रैप सिस्टम लागू होने के बाद भी ग्रेटर नोएडा और नोएडा की हवा काफी प्रदूषित हो गई है। रविवार को पहली बार दोनों शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक रेड जोन में 300 के पार पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण विभाग के अधिकारियों का दावा है कि वायु प्रदूषण हवा थमने और पराली के धुएं की वजह से बढ़ा है। अधिकारियों के मुताबिक तीन दिनों तक वायु प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इस दौरान ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई 400 के पार पहुंचने की आशंका जताई है।
ग्रेनो वेस्ट में भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा
बता दें कि रविवार की सुबह नोएडा में लोगों की नींद हवा में घुले प्रदूषण के साथ खुली। पूरे शहर में दोपहर तक धूल और धुएं की परत की छाई रही। दोपहर बाद हवा चलने पर मामूली राहत मिली। शाम पांच बजे सेक्टर-116 में एक्यूआई 361 रिकॉर्ड हुआ। वहीं सेक्टर-62 में भी एक्यूआई 300 रिकॉर्ड हुआ। वहीं, ग्रेनो के नॉलेज पार्क तीन और ग्रेनो वेस्ट के नॉलेज पार्क 5 में लगी वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशन में रविवार को ग्रेनो का एक्यूआई 363 और ग्रेनो वेस्ट का एक्यूआई 344 था।
सड़कों पर उड़ रही धूल जगह-जगह जल रहा कूड़ा
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी हिदायत के बाद भी ग्रेटर नोएडा में ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से सड़कों पर धूल उड़ रही है।जगह-जगह कूड़ा जलाया जा रहा है। धूल उड़ने वाली जगहों पर पानी का छिड़काव भी नहीं किया जा रहा है।
Greater Noida: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुपरटेक बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई की है। बिल्डर द्वारा इको विलेज-2 सोसाइटी के पांच जनरेटर में से तीन पर चिमनी नहीं लगाने पर 13.50 लाख का जुर्माना लगा है। धुएं से परेशान होकर पंचशील ग्रींस वन सोसाइटी के निवासियों ने शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई हुई है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। जिसके बाद यूपीपीसीबी ने कार्रवाई की है।
पंचशील ग्रींस वन सोसाइटी के लोगों ने की थी शिकायत
जानकारी के अनुसार, ग्रेनो वेस्ट की पंचशील ग्रींस वन सोसाइटी के निवासी इको विलेज-2 सोसाइटी के जनरेटर के धुएं से परेशान होकर यूपीपीसीबी से शिकायत की थी। लोगों का आरोप था कि जनरेटर पर चिमनी और साइलेंसर भी नहीं लगा हुआ है। जब जनरेटर चलता है तो धुआं उनकी सोसाइटी के सी ब्लॉक की तरफ आता है। इसकी वजह से फ्लैटों में रहने वाले लोग धुएं से परेशान हैं।
बिल्डर ने नोटिस का नहीं दिया जवाब
यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी देव कुमार गुप्ता ने बताया कि शिकायत पर पिछले माह सोसाइटी का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान इको विलेज-2 सोसाइटी में पांच जनरेटर लगे मिले, जिनमें तीन पर चिमनी नहीं लगी थी। साथ ही, जनरेटर डीजल से चल रहे थे। बिल्डर को नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया है। अब सुपरटेक बिल्डर पर चिमनी नहीं लगाने पर 13.50 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भी भेज दी गई है।
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक सोसायटी में ऐसा मामला सामने आया, जिससे प्रदूषण विभाग को उस सोसायटी के AOA को नोटिस जारी करनी पड़ गई। मामला गौर सौंदर्यम का है, जहां मंदिर के घंटे से ध्वनि प्रदूषण की शिकायत पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (यूपीपीसीबी) ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रीय अधिकारी ने गौर सौंदर्यम के एओए को नोटिस भेज दी। मामला मंदिर के घंटे से ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा है, इसलिए नोटिस की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा ग्रेटर नोएडा कार्यालय में तैनात क्षेत्रीय अधिकारी डीके गुप्ता ने तत्काल नोटिस वापस ले लिया।
मुदित बंसल ने की थी ऑनलाइन शिकायत
जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सौंदर्यम सोसायटी के फ्लैट नंबर 368 में रहने वाले मुदित बंसल ने 30 जुलाई को ई-मेल से यूपीपीसीबी को शिकायत भेजी थी। जिसमें लिखा था कि सोसायटी के मंदिर में बजने वाली घंटियों से काफी ज्यादा प्रदूषण होता है। जिसकी वजह से परेशानी होती है। मुदित बंसल की शिकायत पर बाद 5 अगस्त को यूपीपीसीबी ने सोसाइटी के मंदिर की घंटी से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान मंदिर की घंटी से 70 डेसिबल का शोर मिला था। इसके बाद सोसायटी को जारी नोटिस किया है। जिसमें कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिससे लोगों को घंटी के शोर से समस्या न हो। इसके साथ ही नोटिस पर जवाब भी मांगा गया है।
AOA ने की सोसाइटी के लोगों तेज घंटी न बजाने की अपील की
सोसाइटी के एओए बीके बंसल ने बताया कि नोटिस की सूचना सभी को दे दी है. इसके साथ ही लोगों से कहा गया है कि घंटी को तेज न बजाएं। वहीं, प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डीके गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके आधार पर निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण में ध्वनि की तीव्रता 70 डेसीबल से अधिक मिली, जो मानकों से अधिक है। ध्वनि प्रदूषण अधिक होने के आधार पर एओए को नोटिस जारी किया गया है. इसके साथ ही एओए को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने को कहा गया है। हालांकि 21 अगस्त को दोबारा पत्र जारी कर यूपीपीसीबी ने नोटिस वापस ले लिया है.
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December 17, 2022