नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, NTA से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब, मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी

नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर लगातार बवाल जारी है। जहां छात्रों ने परीक्षा को लेकर एनटीए के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अब नीट परीक्षा को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नीट 2024 परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए भरी अदालत में एक अहम टिप्पणी की और कहा कि अगर 0.01 प्रतिशत भी किसी की खामी पाई गई, तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को इस मामले में नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। दरअसल, नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर शिक्षाविद नितिन विजय समेत अन्य याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

NTA छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करे- SC
सुप्रीम कोर्ट ने एटीए यानी नेशनल टेस्टिंज एजेंसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर उनका जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि अगर 0.01% भी किसी की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। हम परीक्षा की तैयारी को लेकर छात्रों की मेहनत को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करें। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। इसके बाद अदालत ने दोनों याचिकाओं को पिछली याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। याचिकाओं में नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है।

मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी
वहीं याचिकाकर्ता नितिन विजय ने अपनी याचिका में कहा है कि 20 हज़ार छात्रों ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर चलाए जा रहे डिजिटल सत्याग्रह के तहत अपनी शिकायत दी है। याचिका में पेपर लीक और गड़बड़ी का हवाला देते हुए पूरी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा किये जाने की मांग की गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।



By Super Admin | June 18, 2024 | 0 Comments

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