New Delhi: तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनता को संबोधित करते हुए कई योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 वीं सम्मान निधि आज शाम जारी करेंगे। आइए जानते हैं सम्मान निधि में कितना पैसा मिलता है और इसके लिए पात्रता और आवेदन कैसे करते हैं।
2019 में पीएम मोदी ने की थी घोषणा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि" (पीएम-किसान) योजना, जिसे किसानों की आय में वृद्धि और उनकी आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी 2019 को की थी। यह योजना केंद्रीय बजट 2019 में घोषित की गई थी और इसका उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना है।
सम्मान निधि के लिए ये पात्रता जरूरी
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, योग्य किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। जो तीन किस्तों में 2,000 रुपये प्रति किस्त के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। योजना का लाभ केवल छोटे और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि हो। किसान को योजना के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। संवैधानिक पदधारी, वर्तमान या पूर्व मंत्री, संसद सदस्य, विधायक, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।
आवेदन प्रक्रिया
किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लिए किसानों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर पंजीकरण करना होता है। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए किसान को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि रिकॉर्ड, और पासपोर्ट साइज फोटो जमा करने होते हैं। आवेदन के बाद पंजीकरण के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेज़ों की जाँच और सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के बाद, किसान का नाम लाभार्थी सूची में जोड़ा जाता है और उसे योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
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