आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) के घोटाले में 4 अक्टूबर, 2023 को हुए थे गिरफ्तार.
राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला
Delhi: मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP (आम आदमी पार्टी) के नेता संजय सिंह की याचिका पर फिर से एक बार सुनवाई करते हुए उनको राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी है. 8 या 9 फरवरी को पुलिस हिरासत में संजय सिंह संसद जाकर शपथ ग्रहण करेंगे।
संसद में शपथ लेने की दूसरी कोशिश
5 फरवरी को किन्ही कारणों के चलते जब संजय सिंह सांसद पद की शपथ नहीं ले पाए तो कोर्ट ने इस मुद्दे की समीक्षा करते हुए फिर से आप के नेता को मौका देते हुए शपथ ग्रहण करने की अनुमति देते हुए नई तारीख का ऐलान किया. कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के नागपाल ने दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपित संजय सिंह के आवेदन को मानते हुए जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिकारियों की मौजूदगी में राज्यसभा सचिवालय के पदाधिकारियों से संवाद स्थापित कर संजय सिंह को शपथ दिलवाएं.
आबकारी नीति (2021-22) घोटाले में गिरफ्तार
2021-2022 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को लागू किया था। जिसको संदेहास्पद पाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को इजजात देते हुए संजय सिंह को गिरफ्तार कर जांच को पूरा करने के आदेश दिऐ थे. संजय सिंह के वकील ने पिछले ही हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की थी। जिसके उपर कोर्ट ने अपना फैसला अभी सुरक्षित रखा है. हालांकी राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की सांसद शपथ ग्रहण अनुमति याचिका को मंजूरी दे दी है, अब देखना ये है कि किस दिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह राज्यसभा में शपथ ग्रहण करने जाते हैं.
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December 17, 2022