नीट पेपर लीक पर SC ने दिया NTA को नंबर सार्वजनिक करने का आदेश, लेकिन सामने रखी ये बड़ी शर्त

विवादों में घिरी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी है। जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। पूरे देश की निगाहे इस मसले पर हैं। इस सब के बीच कोर्ट ने एनटीए को बड़ा आदेश दिया है कि वो छात्रों के नंबर सार्वजनिक करे, लेकिन ध्यान रखे कि किसी छात्र की पहचान सामने ना आए।

सुप्रीम कोर्ट ने NTA को क्या आदेश दिया?

नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि नीट की परीक्षा में हाजिर होने वाले छात्रों के नंबर सार्वजनिक किये जाएं, पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि किसी छात्र की पहचान सामने ना आए। इससे एक पारदर्शिता जरूर मिलेगी। इससे छात्रों को ये भी पता चलेगा कि किस सेंटर से किस तरह के नतीजे आए हैं।  

NTA के पास शनिवार 12 बजे तक की डेडलाइन

इस आदेश का पालन करने के लिए कोर्ट ने एनटीए को शनिवार दोपहर 12 बजे तक का समय दिया है। साथ ही ये आदेश दिया है कि रिजल्ट को सार्वजनिक करें और ऑनलाइन अपडेट किया जाए। CJI ने कहा कि अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हजारीबाग में पटना में लीक हुआ है। अब हमको ये देखना है कि ये कितना व्यापक तौर पर हुआ है।  

By Super Admin | July 18, 2024 | 0 Comments

Hot Categories

3
1