Lucknow/Noida: बड़े और छोटे शहरों में हाईराइज, बिल्डिंग और मॉल में लिफ्ट और एक्सीलेटर के बिना जीवन संभव नहीं है। यहां लिफ्ट और एक्सीलेटर लोगों की जरूरत है। लेकिन लगातार बढ़ रहे लिफ्ट हादसे चिंता का सबब भी बन गया है। सोसायटियों में बने लिफ्ट में लोगों का फसना तो आम बात हो गई है। अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो यहां आए दिन लिफ्ट खराब होने की खबर आती रहती है। कई बार तो लिफ्ट हादसे में लोगों को जान तक गंवानी पड़ गई है। इसके लिए मानकों की अनदेखी करना सबसे बड़ा कारण बन रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर सरकार भी गंभीर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिफ्ट और एक्सीलेटर एक्ट का मसौदा भी तैयार कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर से विधायक धीरेंद्र सिंह ने भी इस मुद्दे को दो महीने पहले विधानसभा के मानसून सत्र में उठाया था।
बिना रजिस्ट्रेशन नहीं लगेंगे लिफ्ट
बीते 8 अगस्त को जेवर से विधायक धीरेंद्र सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और लिफ्ट अधिनियम को जल्द लागू किये जाने के लिए मांग की थी। इस मुद्दे को धीरेंद्र सिंह विधानसभा में भी उठा चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में लिफ्ट से हो रहे लगातार हादसों को रोके जाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की भावनाओं का सम्मान और उन्हें न्याय दिलाने के लिए यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर एक्ट का मसौदा तैयार करवा दिया है। अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में ये कानून लागू होगा। जिससे अब पूरे प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति लिफ्ट नहीं लगा सकता है। साथ ही हादसा होने के बाद लिफ्ट मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
विधायक ने सीएम का जताया आभार
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में लिफ्ट अधिनियम लागू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतन कम समय में मसौदा तैयार होना, यह एक बार फिर साबित करता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देती है। अब उत्तर प्रदेश को जल्द नया लिफ़्ट एक्ट मिलेगा। इसके लिए उन्होंने सीएम योगी का आभार भी जताया।
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October 05, 2024