नोएडा ट्रैफिक पुलिस अब नियमों का उल्लंघन करने वालों को कड़ा सबक सिखाने के मूड में है. इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए जगह-जगह कैमरे लगाए गए हैं. इसके साथ ही इन कैमरों की नजर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. गाड़ी चलाते वक्त कई बार तो पता भी नहीं चल पाता है और हजारों रुपये का ट्रैफिक चालान कटने का मैसेज आ जाता है. चालान कटने के बाद बहुत से लोग तो इस वजह से भी ई- चालान नहीं भरते हैं कि लोक अदालत में सभी पेडिंग चालान एक ही बार में निपटा देंगे.
बिना टोकन नहीं जा सकेंगे लोक अदालत
लोक अदालत लगने से पहले टोकन दिया जाता है, बिना टोकन लिए लोक अदालत में नहीं जा सकते हैं. इस बार भी 9 सितंबर सुबह 10 बजे से टोकन मिलने शुरू हुए लेकिन टोकन लिमिटेड ही थे. जिस वजह से सभी टोकन तुरंत ही लोगों ने बुक कर लिए. जिन लोगों को टोकन मिल पाया है. वह अब 14 सितंबर को लगने वाली लोक अदालत में जा सकते हैं.
लोक अदालत से लोगों का क्या होगा फायदा?
लोक अदालत लगाने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सरकार लोगों को पेंडिंग चालान से राहत देना चाहती है. लोक अदालत में जाकर कार चालक चालान की राशि को कम करवा सकते हैं. कई बार तो लोक अदालत में चालान भी माफ हो जाता है. ध्यान दें कि लोक अदालत में जो भी मामले निपटाए जाते हैं. उनका फैसला अंतिम होता है जिसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं. टोकन मिलने के बाद टोकन स्लिप जेनरेट होती है जिसमें कोर्ट डिटेल्स पहुंचने का सही समय, कोर्ट नंबर आदि कई जरूरी डिटेल्स का जिक्र होता है. लोक अदालत वाले दिन घर से निकलने से पहले स्लिप को साथ ले जाना न भूलें.
रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और लोक अदालत नेक्स्ट डेट
टोकन के लिए दिल्ली पुलिस या DSLSA या अपने राज्य पुलिस की आधिकारिक साइट पर रजिस्ट्रेशन कर टोकन ले सकते हैं. अगर इस बार आप लोगों को टोकन नहीं मिला है. तो अब आप लोगों को अगली लोक अदालत लगने का इंतजार करना होगा. सितंबर के बाद अब अगली लोक अदालत 14 दिसंबर 2024 को लगेगी.
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