Greater Noida: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट अटकने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हाईफाई सोसाइटियों की ऊंची बिल्डिंगों की लिफ्ट अटकने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यह हालत तब है जब लिफ्ट एक्ट लागू हो गया है। अब ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में आया है।
गार्ड ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला
मिली जानकारी के अनुसार, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सौन्दर्यम सोसाइटी 20 फ्लोर पर लिफ्ट अटक गई। जिसकी वजह से लिफ्ट में एक महिला और बच्चे समेत 4 लोग फंस गए। लिफ्ट में फंसे लोगों की शोर सुनकर गार्ड मौके पर पहुंचा। गार्ड ने कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरावाजा खोलकर लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान 20 मिनट तक लोग लिफ्ट में फंसे रहे। लिफ्ट में फंसे लोग ने आरोप लगाया कि मेंटनेंस वसूलने के बाद भी व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। इस तरह लिफ्ट अटकने से बड़ा हादसा हो सकता है।
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक सोसायटी में ऐसा मामला सामने आया, जिससे प्रदूषण विभाग को उस सोसायटी के AOA को नोटिस जारी करनी पड़ गई। मामला गौर सौंदर्यम का है, जहां मंदिर के घंटे से ध्वनि प्रदूषण की शिकायत पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (यूपीपीसीबी) ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रीय अधिकारी ने गौर सौंदर्यम के एओए को नोटिस भेज दी। मामला मंदिर के घंटे से ध्वनि प्रदूषण से जुड़ा है, इसलिए नोटिस की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा ग्रेटर नोएडा कार्यालय में तैनात क्षेत्रीय अधिकारी डीके गुप्ता ने तत्काल नोटिस वापस ले लिया।
मुदित बंसल ने की थी ऑनलाइन शिकायत
जानकारी के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सौंदर्यम सोसायटी के फ्लैट नंबर 368 में रहने वाले मुदित बंसल ने 30 जुलाई को ई-मेल से यूपीपीसीबी को शिकायत भेजी थी। जिसमें लिखा था कि सोसायटी के मंदिर में बजने वाली घंटियों से काफी ज्यादा प्रदूषण होता है। जिसकी वजह से परेशानी होती है। मुदित बंसल की शिकायत पर बाद 5 अगस्त को यूपीपीसीबी ने सोसाइटी के मंदिर की घंटी से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान मंदिर की घंटी से 70 डेसिबल का शोर मिला था। इसके बाद सोसायटी को जारी नोटिस किया है। जिसमें कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जिससे लोगों को घंटी के शोर से समस्या न हो। इसके साथ ही नोटिस पर जवाब भी मांगा गया है।
AOA ने की सोसाइटी के लोगों तेज घंटी न बजाने की अपील की
सोसाइटी के एओए बीके बंसल ने बताया कि नोटिस की सूचना सभी को दे दी है. इसके साथ ही लोगों से कहा गया है कि घंटी को तेज न बजाएं। वहीं, प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डीके गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसके आधार पर निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण में ध्वनि की तीव्रता 70 डेसीबल से अधिक मिली, जो मानकों से अधिक है। ध्वनि प्रदूषण अधिक होने के आधार पर एओए को नोटिस जारी किया गया है. इसके साथ ही एओए को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने को कहा गया है। हालांकि 21 अगस्त को दोबारा पत्र जारी कर यूपीपीसीबी ने नोटिस वापस ले लिया है.
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