Noida: सोसाइटियों में आए दिन कुत्ते को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। अब कुत्ते को खाना खिलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो सेक्टर 40 का बताया जा रहा है।
रविवार रात की घटना
जानकारी के मुताबिक, सेक्टर 40 स्थित पार्क में रविवार की रात स्ट्रीट डॉग को एक महिला खाना खिला रही थी। वहीं, एक युवक और महिला ने ऐसा करने से मना किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसके बाद विदा बढ़ गया तो हाथापाई भी हुई। इसका वीडियो पास में खड़े किसी व्यक्ति ने बना लिया और वायरल कर दिया। जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पार्क और अन्य जगह कुत्तों का खाना खिलाया जाता है। जिसके वजह से कुत्ते यहां मडंराते रहते हैं और लोगों में भय बना रहता है। इसी बात को लेकर झड़प हुई।
Pryagraj : श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे कोर्ट कमिश्नर के द्वारा कराए जाने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने के मामले में हाईकोर्ट 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को परिसर का सर्वे कराए जाने को मंजूरी दे दी थी। लेकिन सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति तथा अन्य नियम कायदे तय करने के लिए सोमवार सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
मस्जिद पक्ष ने सुनवाई टालने का किया अनुरोध
बता दें कि 2 बजे जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो वक्फ बोर्ड तथा मस्जिद पक्ष के वकीलों ने यह कहते हुए सुनवाई टालने का अनुरोध किया कि उनकी ओर से सभी मामले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. साथ ही 14 दिसंबर को सर्वे कराए जाने के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन दोनों याचिकाओं पर 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसलिए तब तक हाईकोर्ट में इस प्रकरण पर सुनवाई न की जाए।
हिंदू पक्ष ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया
दूसरी ओर हिंदू पक्ष का कहना था कि 14 दिसंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है। इस मामले पर मुस्लिम पक्ष ने 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, मगर उनको कोई स्थगन आदेश नहीं मिला। इसलिए इस न्यायालय को प्रकरण पर आगे सुनवाई जारी रखनी चाहिए। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के लिए 11 जनवरी 2024 की तिथि नियत कर दी है.
Greater Noida West को यू हूं मुसीबतों का शहर नहीं कहा जाता है, यहां बिल्डरों के भ्रष्ट्राचार का सबूत चारों ओर देखने को मिलता है। आए दिन बिल्डर के मनमाने और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने को मजबूर रहते हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक ईको विलेज टू का है। जहां पजेशन को लेकर खरीददार लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनकी सुनवाई अब तक कहीं नहीं हो रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के हेड ऑफिस में उस वक्त हंगाम मच गया, जब घर खरीददार वहां अपने फ्लैट की पजेशन की मांग को लेकर पहुंचे थे।
पुलिस को बुलाकर मामले को सुलझाने की कोशिश
अपनी मांग नहीं पूरी होते देख घर खरीददार वहीं पर धरने पर बैठ गये। जिसके बाद बिल्डर की तरफ से मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस के पहुंचने पर घर खरीददारों ने अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि कैसे बिल्डर की तरफ से उन्हें मानसिक और आर्थिक प्रताड़ित किया जा रहा है।
मालिकाना हक देने से मुकरा बिल्डर
लोगों से बात करने के बाद यह बात सामने आई कि बिल्डर प्रबंधन ने फ्लैट बुकिंग का पैसा ले तो लिया मगर कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद लोगों को उनके फ्लैट का मालिकाना हक देने से मुकर गए. पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों को इसी मामले में चल रहे कोर्ट केस का हवाला देकर शांति बनाए रखने की अपील की लेकिन इसका खरीदारों पर कोई असर नहीं हुआ. बिल्डिंग प्रबंधन ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं जारी किया है, कोर्ट में मामला लंबित है और लोग अपनी खरीदी के मालिकाना हक के लिए दर-दर भटक रहे हैं. इस मामले मे जल्द ही कोई सार्थक कार्रवाई नज़र नही आ रहा।
Greater Noida West: गौर सिटी-वन के 5वें एवेन्यू में एओए चुनाव लगातार विवादों में बना है। इस एवेन्यू में सुनीता शर्मा अध्यक्ष हैं। सुनीता शर्मा को विपक्ष अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है और इस चुनाव को ही विपक्ष असंवैधानिक बता रहा है। वहीं सुनीता शर्मा का आरोप है कि अभी तक उन्हें पूर्व एओए प्रीत भार्गव और दीपक कुमार ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। अध्यक्ष सुनीता शर्मा ने बताया कि उन्हें अभी तक आरडब्लूए कार्यालय में भी जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां पर पूर्व एओए मेंबर ने ताला लगा दिया है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट 2022-23 का कार्यकाल 16 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गया था। 17 सितम्बर 2023 की जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) में नए बोर्ड के गठन की घोषणा और इलेक्शन समिति के गठन के लिए निवासियों से आवेदन मांगे गये। पहले 15 दिन कोई भी निवासी चुनाव समिति में नामांकन के लिए नहीं आया। दिसंबर साल 2023 अंत आते-आते चुनाव कराने के लिए निर्धारित 5 ओनर्स के नाम आये। जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया 3 जनवरी साल 2024 को शुरू हुई।
चुनाव समिति को भंग करने की मांग
आरडब्लूए का चुनाव हर साल गौर सिटी-वन के 5वें एवेन्यू में करवाया जाता है। जानकारी के मुताबिक 15 दिन के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। लेकिन यहां पर अक्टूबर से जनवरी तक चुनाव की प्रक्रिया को अधर में रखा गया। चुनाव समिति ने 6 जनवरी को मीटिंग कर चुनाव अनुसूची (schedule) निवासियों को भेज दी। जिसके बाद वोटर लिस्ट की जाँच और सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। 29 जनवरी 2023 की GBM में निवासियों ने सर्वसम्मति से को-ओनर के लिए वोटिंग राइट्स को स्वीकार बोर्ड को निर्देशित किया। इधर वोटर लिस्ट करेक्शन एवं सुधार प्रक्रिया के दौरान इलेक्शन समिति ने ओनर्स /जॉइंट ओनर्स से 27 जनवरी 2023 के आधार पर उन्हें 10 जनवरी 2024 को सूचित कर सुधार के लिए आवेदन मांगे। जिसमें चुनावी अनुसूची में दी गई अवधि तक केवल 2 ही को-ओनर्स आये। चुनाव समिति ने उनके नाम आपसी सहमति से वोटर लिस्ट में अंकित कर दिए। जिसके बाद बोर्ड के प्रेजिडेंट ने चुनाव समिति को भंग करने की मांग की।
ये है नियम
जानकारी के मुताबिक यूपी सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के सेक्शन 25 (i) के अनुसार इलेक्शन समिति, उसकी कार्यप्रणाली, परिणामों से संबंधित आपत्तियों पर कार्रवाई या निवारण का अधिकार केवल रजिस्ट्रार को है। बोर्ड को इलेक्शन रोकने या फिर उसे भंग करने का अधिकार नहीं है। नामांकन की अंतिम तारीख तक तक 10 फॉर्म लिए गए, जिमसें 6 फॉर्म जमा हुए। सुनीता शर्मा ने बताया कि इलेक्शन कमिश्न के रिटर्निंग ऑफिसर की गाइड लाइन 9 के अनुसार सभी 6 को निर्वाचित घोषित किया गया है।
ये हैं गौर सिटी-वन के 5वें एवेन्यू के मेंबर
गौर सिटी-वन के 5वें एवेन्यू में अभी 6 मेंबर हैं। जिसमें सुनीता शर्मा अध्यक्ष हैं, जबकि शैलेश को उप अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा शैलेंद्र को सचिव और मोहित को ट्रैजरार बनाया गया है। जबकि शुभ्रा और सिल्की बोर्ड की सदस्य हैं।
Noida: नोएडा की एक सोसाइटी में मंदिर में मूर्ति स्थापित करने को लेकर बवाल हो गया। दो पक्ष आमने सामने आ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
शिव मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति रखने पर हुआ विवाद
सेक्टर 113 थाना प्रभारी ने बताया कि सेक्टर 77 स्थित अन्तरिक्ष फॉरेस्ट सोसायटी में पहले से ही एक शिव मंदिर है। इस मंदिर में रविवार की शाम सोसायटी में ही रहने वाले कुछ लोगों द्वारा साईं बाबा की मूर्ति रखने का प्रयास किया गया था। जिसका सोसाइटी में रहने वाले अन्य लोगों द्वारा विरोध किया गया। इसी बात को लेकर रात में दोनों पक्षों के बीच कहा-सुनी के बाद विवाद हुआ था। थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर विवाद का निस्तारण किया गया। मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम है।
नीट यूजी परीक्षा 2024 को लेकर लगातार बवाल जारी है। जहां छात्रों ने परीक्षा को लेकर एनटीए के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अब नीट परीक्षा को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नीट 2024 परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए भरी अदालत में एक अहम टिप्पणी की और कहा कि अगर 0.01 प्रतिशत भी किसी की खामी पाई गई, तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को इस मामले में नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। दरअसल, नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर शिक्षाविद नितिन विजय समेत अन्य याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
NTA छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करे- SC
सुप्रीम कोर्ट ने एटीए यानी नेशनल टेस्टिंज एजेंसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर उनका जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि अगर 0.01% भी किसी की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। हम परीक्षा की तैयारी को लेकर छात्रों की मेहनत को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करें। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। इसके बाद अदालत ने दोनों याचिकाओं को पिछली याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। याचिकाओं में नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है।
मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी
वहीं याचिकाकर्ता नितिन विजय ने अपनी याचिका में कहा है कि 20 हज़ार छात्रों ने नीट एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर चलाए जा रहे डिजिटल सत्याग्रह के तहत अपनी शिकायत दी है। याचिका में पेपर लीक और गड़बड़ी का हवाला देते हुए पूरी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा किये जाने की मांग की गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
Ghaziabad: गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में एक दुकानदार की घिनौनी करतूत सामने आई है। खुशी जूस कॉर्नर के मालिक आमिर खान पर आरोप है कि वह जूस में पेशाब मिलाकर ग्राहकों को परोस रहा था। इस मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शिकायत की। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकानदार और उसके नाबालिग साथी को हिरासत में लिया।
स्थानीय लोगों ने दुकानदार को पीटा
वहीं, लोगों के बीच इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों ने दुकानदार को पकड़कर उसकी पिटाई भी की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के दौरान किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पुलिस ने दुकानदार को किया गिरफ्तार
एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस को जूस में पेशाब मिलाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जांच के दौरान एक बड़ी बोतल बरामद की गई, जिसमें कथित तौर पर पेशाब भरा हुआ था। इसे जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश है या फिर यह दुकानदार की व्यक्तिगत हरकत थी।
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