लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है. देशभर में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू करने का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है. इसी के साथ देश में अब CAA लागू हो गया है. इसके लागू होने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. हालांकि इसके लिए 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो. बता दें हिंदुओं, जैनों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को यहां पांच साल तक निवास करने के बाद ही भारतीय नागरिकता CAA के तहत दी जा सकती है.
सीएए कानून को दिसंबर 2019 में संसद से पारित किया गया
आपको बता दें कि सोमवार दोपहर बाद से ही सीएए कानून को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया था। पहले बताया गया कि सीएए को लेकर नोटिफिकेशन आज रात किसी भी समय जारी किया जा सकता है। उससे पहले पीएम मोदी का संबोधन भी होने वाला था। लेकिन किन्हीं वजहों के चलते वह नहीं हो पाया। इसके तुरंत बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बता दें कि सीएए कानून को दिसंबर 2019 में संसद से पारित किया गया था। यह 2019 में बीजेपी के घोषणापत्र में भी था।
सीएए पारित होने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन
11 दिसंबर, 2019 को राज्यसभा द्वारा सीएए पारित करने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें आंदोलनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़पें हुई थी, जिससे प्रशासन को कई कस्बों और शहरों में कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि सीएए नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा.
क्या है सीएए का कानून?
सीएए या नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों में बदलाव की बात करता है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। यह कानून मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान नहीं करता है। कानून नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है।
Greater Noida: देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून (CAA) केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया है। सीएए की अधिसूचना जारी होते ही गौतमबुद्धनगर में अलर्ट जारी हो गया है। पुलिस की निगरानी बढ़ गई है। वहीं, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर सीएए लागू होने पर खुशी जताई है। सीमा हैदर ने सचिन मीना और अपने बच्चों संग मिठाई बांट कर सीएए का स्वागत किया है। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में अपने आवास पर पटाखों के साथ जश्न मनाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और सीएम योगी धन्यवाद दिया है। वहीं, आगामी लोकसभा चुनाव और CAA की अधिसूचना जारी होने के बाद नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। इसके साथ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टों पर नज़र रखी जा रही है।
क्या है सीएए कानून
गौरतलब है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर-दस्तावेज गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की राष्ट्रीयता देने के लिए लाया गया है। गैर मुस्लिम प्रवासियों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई हैं।
ये लोग ले सकते हैं नागरिकता
नागरिकता अधिनियम, 1955 यह बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता-पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों, आदि। हालांकि, अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो: (i) पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, या (ii) वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है।
विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। 2015 और 2016 में, केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए दो अधिसूचनाएं जारी की थीं। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा।
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