उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। ये झटका इसलिए ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने ये झटका मुख्तार अंसारी को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिया है। दरअसल वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अवनीश गौतम की कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को फर्जी ढंग से शस्त्र लाइसेंस लेने का मामले में आजीवन कारावास और 2.20 लाख की सजा सुनाई है।
कोर्ट से की गई थी राहत देने की अपीलः अधिवक्ता
वहीं मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने कहा कि जब यह मामला दर्ज हुआ उस समय मुख्तार अंसारी की उम्र 20 से 22 साल थी। इसके अलावा उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और ना ही कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था। ऐसे में अपने क्लाइंट मुख्तार अंसारी को राहत देने की कोर्ट से अपील की गई थी।
36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में हुई सजा
36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP/MLA कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर उत्तर प्रदेश DGP प्रशांत कुमार ने कहा "कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सभी माफियाओं के ख़िलाफ़ अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक कि इन सबके साम्राज्य को ध्वस्त न कर दिया जाए। पुलिस विभाग राज्य में निवेश हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए संकल्पित है।"
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October 05, 2024