चंडीगढ़: कुत्तों के काटने की घटना इस बीच तेजी से बढ़ा है। हालांकि कुत्ता पालने वालों के लिए सख्त नियम जरूर बनाए गये हैं। लेकिन आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या बड़ी समस्या बनी हुई है। नगर निगमों की ओर से इन आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत जो प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस बीच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर डॉग बाइट के पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश जारी किया है।
HC ने जताई चिंता
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा को अब डॉग बाइट पर पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज की बेंच ने डॉग बाइट से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा करते ये आदेश जारी किया। पंजाब हाईकोर्ट ने पशुओं के कारण सड़क पर होने वाले हादसों पर भी चिंता जताई है।
डॉग बाइट पर मिलेगा मुआवजा
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में पीड़ितों को हर दांत के निशान पर 10,000 रुपए न्यूनतम मुआवजा दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के अलावा चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए समितियां बनाने के लिए कहा है। ये समितियां संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों की अध्यक्षता में गठित की जाएंगी।
पैसे बचाने के तरीके: चाहकर भी नहीं कर पाते हैं धन की बचत, तो ये टिप्स आपके काम की हैं
December 17, 2022