गौतमबुद्धनगर में धारा-144 लागू, हुड़दंग मचाने पर पुलिस लेगी एक्शन

Gautam Buddha Nagar: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 एक बार फिर लगा दी गई है। जिले में नए साल का जश्न 31 दिसंबर से 1 जनवरी 2024 तक मनाया जाएगा। ऐसे में शहर की शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसके लिए पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर ने जनपद में दो दिनों के लिए धारा 144 लागू की है। इस दौरान एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।

बता दें कि रविवार और सोमवार के लिए जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध है। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

इन तिविधियों पर भी रहेगा प्रतिबंध:

सार्वजनिक जगहों पर रैली निकालना और सार्वजनिक जगहों पर धार्मिक सभा आयोजन करना।
सार्वजनिक जगहों पर मदिरापान करना। इस दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के आस-पास प्राइवेट ड्रोन के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी।
अन्य इलाकों में भी ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस की परमिशन की जरूरत होगी।

उल्लंघन करना होगा दंडनीय अपराध:

जानकारी के मुताबिक, नोएडा व ग्रेटर नोएडा में पुलिस शरारती तत्वों पर सख्ती से नजर रखेगी. गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने धारा 144 लागू कर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं. इनमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा.

By Super Admin | December 31, 2023 | 0 Comments

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