हाईटेक होंगे यूपी के शिक्षक, विधायक ने बांटे टेबलेट

Greater Noida: जेवर विधानसभा के कस्बा जेवर स्थित तहसील सभागार में लर्निंग रिसोर्स पैकेज के अंर्तगत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ ब्लॉक स्तरीय टेबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर विधायक धीरेंद्र सिंह ने उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के पास भी टैबलेट होना जरूरी है, इससे शिक्षण सामग्री आसानी से शिक्षकों के जरिए बच्चों तक पहुंच सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसमें डिजिटल इंडिया का महत्व बहुत ज्यादा होगा तथा शिक्षा के बिना हिन्दुस्तान तरक्की नहीं कर सकता।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने भी शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे टैबलेट पर्यावरण हित में बेहद जरूरी है। इस मौके पर तहसीलदार जेवर विवेक सिंह भदोरिया, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हरिश्चंद्र भाटी, भारतीय जनता पार्टी गौतमबुद्धनगर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष श्रीमती रजनी तोमर, एसीपी जेवर  रुद्र प्रताप सिंह, नगर पंचायत जेवर के अध्यक्ष नारायण महेश्वरी, बिजेन्द्र तालान, सुशील शर्मा,  मोनू गर्ग, नीरज गोयल आदि अनेकों लोग मौजूद रहे।

By Super Admin | December 22, 2023 | 0 Comments

ट्रक ड्राइवरों ने हिट एंड रन कानून के विरोध में किया चक्काजाम, जानें क्या है कानून

ग्रेटर नोएडा: देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल कर रहे हैं. इसी बीच ग्रेटर नोएडा में भी प्राइवेट ट्रक एसोसिएशन ने भी हिट एंड रन कानून का विरोध किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।

रद्द किए जाऐ काले कानून:

ट्रक ड्राइवरो ने हिट एंड रन कानून के खिलाफ सोमवार को चक्काजाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। थाना इकोटेक थर्ड पर भी ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर आए, जिससे जाम लग गया है और आम लोग काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा। सभी ट्रक ड्राइवरो की मांग है कि सरकार ये जो काले कानून पास किए हैं ये रद्द किया जाए।

क्या कहता है हिट एंड रन कानून:

बता दें केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने के लिए हिट एंड रन कानून में संशोधन किया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान देश भर ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टस का रास नहीं आया है, जिसके खिलाफ इन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर हल्ला बोल रखा है।

By Super Admin | January 01, 2024 | 0 Comments

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