Greater Noida West को यू हूं मुसीबतों का शहर नहीं कहा जाता है, यहां बिल्डरों के भ्रष्ट्राचार का सबूत चारों ओर देखने को मिलता है। आए दिन बिल्डर के मनमाने और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने को मजबूर रहते हैं। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक ईको विलेज टू का है। जहां पजेशन को लेकर खरीददार लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इनकी सुनवाई अब तक कहीं नहीं हो रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के हेड ऑफिस में उस वक्त हंगाम मच गया, जब घर खरीददार वहां अपने फ्लैट की पजेशन की मांग को लेकर पहुंचे थे।
पुलिस को बुलाकर मामले को सुलझाने की कोशिश
अपनी मांग नहीं पूरी होते देख घर खरीददार वहीं पर धरने पर बैठ गये। जिसके बाद बिल्डर की तरफ से मामले को रफा दफा करने के लिए पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस के पहुंचने पर घर खरीददारों ने अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि कैसे बिल्डर की तरफ से उन्हें मानसिक और आर्थिक प्रताड़ित किया जा रहा है।
मालिकाना हक देने से मुकरा बिल्डर
लोगों से बात करने के बाद यह बात सामने आई कि बिल्डर प्रबंधन ने फ्लैट बुकिंग का पैसा ले तो लिया मगर कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद लोगों को उनके फ्लैट का मालिकाना हक देने से मुकर गए. पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों को इसी मामले में चल रहे कोर्ट केस का हवाला देकर शांति बनाए रखने की अपील की लेकिन इसका खरीदारों पर कोई असर नहीं हुआ. बिल्डिंग प्रबंधन ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं जारी किया है, कोर्ट में मामला लंबित है और लोग अपनी खरीदी के मालिकाना हक के लिए दर-दर भटक रहे हैं. इस मामले मे जल्द ही कोई सार्थक कार्रवाई नज़र नही आ रहा।
शराब घोटाले के मामले में ईडी और अरविंद केजरीवाल का विवाद अब कोर्ट पहुंच चुका है। ईडी का समन ठुकराने पर कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ सख्ती दिखाई है।
New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दो मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें से एक बीजेपी के आईटी सेल ने किया है. दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सोशल मीडिया के एक यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को X (पूर्व में ट्वीटर) रि-पोस्ट करने का आरोप है. वीडियो में दिखाई गई गलत जानकारी को मुद्दा बनाकर बीजेपी आईटी सेल ने दिल्ली के सीएम के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस कर दिया था. अरविंद केजरीवाल पर हो रही दूसरी सुनवाई दिल्ली के आबकारी नीति में की गई अनियमितताओं की है. जिसमें ईडी ने अब तक 5 समन जारी किए हैं, कोर्ट के सामने पेश नहीं होने पर जज ने केजरीवाल पर फटकार लगाते हुए उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा।
मानहानि केस में राहत
आईटी सेल के द्वारा किये गये मानहानि केस में केजरीवाल को कोर्ट ने राहत दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम को राहत देते हुए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट दी है तो वहीं पर मानहानी की याचिका को खारिज करने से इंकार करते हुए 29 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर दिया है. सीएम के वकील ने दिल्ली विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए रियायत की गुजारिश की थी। जिस पर कोर्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्मस पर लोखों लोग फॉलो करते हैं, ऐसे में सीएम को भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे वीडियोज को री-पोस्ट किया जा रहा है. उनके परिणाम क्या होंगे और उनकी प्रामाणिकता क्या है।
शराब घोटाले मामले में समन जारी
कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की नोटिस ठुकराने पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दो टूक में कोर्ट में पेश होने को कहा। कोर्ट ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल 17 फरवरी तक कोर्ट में पेशकर अपना पक्ष रखें। अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी एमएम दिव्या मल्होत्रा ने दलीलें पूरी होने के बाद ये समन जारी किया।
इतनी बार ईडी के समन को ठुकरा चुके हैं केजरीवाल
केजरीवाल के खिलाफ कथित शराब घोटाले के मामले को लेकर ईडी ने अब तक 5 बार समन जारी किया है। जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने ठुकरा दिया। पहली बार केजरीवाल को ईडी ने 3 नवंबर को समन जारी किया। उसके बाद क्रमशा: 22 दिसंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी और फरवरी में समन जारी किया। हाल ही में दिए गए समन को सीएम केजरीवाल ने ठुका दिया था और ईडी के सामने पेश होने से इंकार करते हुए कहा था कि ईडी की कार्रवाई गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है. ईडी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के बयान को रिकॉर्ड करना चाहती है. सीएम के बार-बार समन मिलने के बावजूद पेश ना होने पर बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि ईडी का काम किसी भी प्रकार की अनियमितता की जांच करने का है, जांच का विषय कुछ भी हो सकता है. अगर उन्हे जांच में कुछ गड़बड़ नजर आता है तो सीएम केजरीवाल को ईडी की जांच में सहयोग करके अपना पक्ष साफ करना चाहिए।
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October 05, 2024