पीएम मोदी की रैली के दिन 2013 में हुए पटना के गांधी मैदान बम धमाका शृंखला में पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने चार दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। दोषियों में से चार- हैदर अली, मोजिबुल्लाह, नोमान और इम्तियाज को पहले सिविल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दी है। उमर और अजहरुद्दीन की उम्रकैद की सजा देने के निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।
दरअसल, लोकसभा चुनाव 2014 की राजनीतिक तैयारियां 2013 में ही तेज हो गई थीं। प्रधानमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाए गए चेहरे, यानी गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली कर रहे थे। इस दिन की शुरुआत धमाके से हुई। सुबह पटना जंक्शन पर एक धमाका हुआ। तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज के नेतृत्व में पुलिस टीम का ध्यान उधर गया और इधर एक घंटे के दरम्यान छह धमाकों से गांधी मैदान गूंजता रहा। धमाकों में छह की मौत हुई थी। इस केस में 27 अक्टूबर 2021 को नौ अपराधियों को सजा दी गई।
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