एक तरफ लोकसभा चुनाव तो दूसरी ओर बीजेपी सांसद को कोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की कोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान यौन शोषण मामले में आरोप तय हो गए हैं। मामले में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करने, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के आरोप तय किए हैं। अदालत ने सह-अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी आरोप तय किए हैं। विनोद तोमर डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आदेश पारित किया है।

5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय
महिला पहलवान यौन शोषण मामले में कोर्ट ने कहा है कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। 5 मामलों में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 और 354डी (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत आरोप तय किए जाएंगे। जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है। तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है। जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।

बृजभूषण की याचिका कोर्ट ने की थी खारिज
बृजभूषण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बीते 26 अप्रैल को राऊज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बृजभूषण सिंह ने अपनी अर्जी में कोर्ट से मांग की थी कि जिस दिन 7 सितंबर का आरोप उनपर लगाया जा रहा है, उस दिन में वो दिल्ली में थे ही नहीं। इस दलील के साथ उन्होंने नए सिरे से जांच की मांग की थी। हालांकि, दोनों पक्षों की तरफ से दी गई दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बृजभूषण सिंह की अर्जी को खारिज कर दिया था।