पेट्रोल पंप कर्मचारी से मारपीट के मामले में आप विधायक और उनके बेटे को राहत मिल गई है. इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे को थोड़ी राहत मिली है,लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया लेकिन इसमें से गंभीर धाराएं हटा दी गई हैं। दिल्ली के विधायक और उनके पुत्र पर पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों से मारपीट और गाली-गलौज का आरोप था, लेकिन एक पीड़ित के अपने बयान से पलटने की वजह से पुलिस को गंभीर धाराएं हटानी पड़ी हैं।
7 मई को हुआ था विधायक के बेटे से विवाद
बीती 7 मई को विधायक का बेटा अनस नोएडा के सेक्टर-95 स्थित पेट्रोल पंप पर कार में तेल डलवाने आया था। इस दौरान कतार तोड़ने पर कर्मचारियों ने उन्हें रोका। आरोप था कि इससे नाराज अनस ने कर्मचारी से मारपीट की। कुछ देर बाद विधायक भी वहां पहुंचे और मामला और गरमा गया। पंप के मालिक विनोद कुमार सिंह ने कोतवाली फेज-वन में अमानतुल्ला खान और उनके पुत्र अनस, अबु बकर के खिलाफ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया था। पंप कर्मचारी अनिकेश ने जानलेवा हमला, लूटपाट और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का मुकदमा किया था।
पीड़ित ने आरोप लिए वापस
पुलिस ने जानलेवा हमला, लूट का प्रयास और एससी/एसटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं लगाई थी। विधायक के मैनेजर इकरार अहमद को पुलिस ने कुछ दिन बाद गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में पीड़ित अनिकेश ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर आरोप वापस ले लिए थे और सेल्समैन की नौकरी भी छोड़ दी थी। इसके बाद उच्च न्यायालय ने अनस की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है जिसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला और उनके बेटे की मुश्किलें कम हो गई है।
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