साल की पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक शनिवार को संपन्न हुई। 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल थे। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री ने मीडिया बातचीत में इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि GST परिषद ने GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिसों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है। इसके अलावा फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। इसके आगे कहा कि हम सीमित विषयों पर ही विचार कर सकते थे। बजट सत्र के बाद एक और जीएसटी बैठक आयोजित की जाएगी।
दूध पर लगेगा एक समान टैक्स
भारतीय रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट जैसी सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर की सिफारिश की है। परिषद ने टैक्स मांग नोटिस पर जुर्माने पर ब्याज माफ करने की सिफारिश की है। जीएसटी परिषद ने टैक्स अधिकारियों द्वारा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 20 लाख रुपये की सीमा की सिफारिश की है। इसमें हाईकोर्ट के लिए 1 करोड़ रुपये और सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा तय की गई है। जीएसटी परिषद ने शैक्षणिक संस्थानों के बाहर हॉस्टल के माध्यम से होने वाली कमाई को 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की टैक्स छूट दी है।
उर्वरक क्षेत्र को मौजूदा 5% जीएसटी से छूट की सिफारिश
आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव ने शनिवार को कहा कि जीएसटी परिषद ने उर्वरक क्षेत्र को मौजूदा पांच प्रतिशत जीएसटी से छूट देने की सिफारिश को मंत्रिसमूह के पास भेज दिया है। अब इस मुद्दे पर परिषद विचार करेगी। परिषद ने उर्वरक बनाने वाली कंपनियों और किसानों के हित में पोषक तत्वों तथा कच्चे माल पर जीएसटी कम करने पर चर्चा की। इसकी सिफारिश फरवरी में रसायन और उर्वरक पर स्थायी समिति ने की थी। आपको बता दें कि इस समय उर्वरकों पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल पर 18 प्रतिशत की उच्च जीएसटी दर है। जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केशव ने कहा कि उर्वरकों पर जीएसटी दर कम करने का प्रस्ताव मंत्रिसमूह (जीओएम) को भेज दिया गया है। सितंबर 2021 और जून 2022 में आयोजित 45वीं और 47वीं बैठकों में उर्वरकों पर कर में कमी का मुद्दा जीएसटी परिषद के सामने रखा गया था। हालांकि, उस समय परिषद ने दरों में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की थी। जीएसटी परिषद की बैठक शनिवार को आठ महीने बाद हुई। परिषद की पिछली बैठक सात अक्टूबर, 2023 को हुई थी।
पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा लागू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा, अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा अन्य एजेंडों पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में आयोजित करने का फैसला लिया गया है।
राज्य मिलकर तय करें पेट्रोल-डीजल की GST की दरें
बैठक के बाद ये भी सामने आया है कि, केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में है और हालांकि इसके लिए कहा गया है कि राज्य इसके लिए मिलकर GST की दर तय करें.
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