Noida: अवैध निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची प्राधिकरण की टीम पर हमला हुआ है। पर्थला गांव में अवैध निर्माण को गिराने गई प्राधिकरण की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। लोगों ने ना सिर्फ वाहनों के शीशे तोड़ा, बल्कि अधिकारियों के साथ भी मारपीट की गई। जिसका वीडियो भी सामने आया है।
क्या है पूरा मामला
ग्रामीणों का आरोप है कि प्राधिकरण टीम ने हनुमान मंदिर को तोड़ दिया है। जिसके चलते ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और लोगों ने प्राधिकरण की टीम पर हमला बोल दिया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है।
Greater Noida: ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बिसरख के जलपुरा गांव में प्राधिकरण की भूमि पर बिल्डर और कॉलोनाइजर द्वारा अवैध निर्माण कराए जा रहे थे। इस मामले में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक द्वारा 9 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिसरख थाना पुलिस ने कॉलोनाइजरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
स्टे के बावजूद बिल्डर कर रहा निर्माण
बता दें कि बिसरख और जलपुरा क्षेत्र में प्राधिकरण की अर्जित जमीन खसरा नंबर 773 पर कॉलोनाइजरों अवैध कॉलोनी काटकर उसे पर फ्लैट और विला बना दिए हैं। इस जमीन पर हाई कोर्ट से स्टे होने के बावजूद भी लगातार बिल्डर अवैध निर्माण कर रहे हैं। शनिवार को प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि अवैध निर्माण जारी है। इस पर प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक गौरव बघेल ने बिसरख पुलिस से लिखित शिकायत की। जिस पर बिसरख पुलिस ने 9 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
देवेंद्र यादव निवासी ग्राम सोरखा, कुलदीप निवासी बिसरख, भारत, आदेश, अभिषेक निवासी बिसरख जलालपुर, पिंक पढलनी, निवासी नैनीताल, सर्वेश निवासी सेक्टर 24 और प्रिंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।
केस दर्ज होेने के बाद भी नहीं रोका काम
वहीं, रविवार को फिर प्राधिकरण की टीम को सूचना मिली कि अवैध निर्माण चल रहा है। इस पर प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और काम को रुकवाया ओर कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए हैं। अब जल्दी प्राधिकरण अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करेगी।
Noida: गौतमबुद्ध नगर में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत प्राविधानों का शत् प्रतिशत पालन कराने के उद्देश्य से डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। डीएम ने कहा कि जिले में जर्जर भवन, डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण, बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों, अस्पतालों व कारखानों में संचालन न किया जाये। हाईराइज सोसाइटी में लिफ्ट मेंटनेंस एवं विभिन्न मानव जनित प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा इनफोर्समेंट की कार्रवाई की जाये।
लिफ्ट एक्ट सख्ती से पालन कराएं
डीएम ने कहा कि संभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत सिंचाई अधिनियम, लिफ्ट एक्ट, इंडस्ट्रीज एक्ट, अपार्टमेंट एक्ट आदि का सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पूर्णतया पालन कराया जाए। यदि किसी के द्वारा नियमों का उल्लघंन किया जाता है तो उप जिलाधिकारी/इंसीडेंट कमांडर के द्वारा सम्बन्धित के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाए। डीएम ने कहा कि यमुना क्षेत्रों एवं डूब क्षेत्रों में प्राधिकरण के सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा ड्रोन से कड़ी निगरानी की जाये एवं अवैध निर्माण पर पूर्णतया अंकुश लगाया जाये।
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October 05, 2024