ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नाक के नीचे नियमों का उल्लंघन हो रहा है और प्राधिकरण आंख मूद कर बैठा है। दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में देविका गोल्ड होम्ज़ प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की गई है। प्राधिकरण में दिए गए पत्र में जीएनआईडी और देविका गोल्ड होम्ज़ प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित लीज डीड के नियमों और शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। प्राधिकरण द्वारा देविका गोल्ड होम्ज़ निवासी के हित आवंटित भूमि पर नियम का उल्लंघन और अतिक्रमण हो रहा है। जबकि इस संबंध में सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा की अदालत में मामला भी दायर किया गया है।
क्या लिखा है शिकायती पत्र में?
शिकायती पत्र में लिखा गया है "कि GNIDA ने दिसंबर 2010 में देविका गोल्ड होमज़ प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में GH 06c पर 30000 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित किया था। मानचित्र में कई बार संशोधन किया गया था बिल्डर द्वारा और अंतिम मानचित्र 13.12.2018 को जीएनआईडीए द्वारा अनुमोदित किया गया था। मेसर्स देविका गोल्ड होम्ज़ प्राइवेट लिमिटेड ने 16976.746 वर्ग मीटर की इस भूमि पर 6 टावरों का निर्माण किया। और शेष 13022.72 वर्ग मीटर भूमि जो लगभग 26.86 प्रतिशत है, दूसरे बिल्डर मेसर्स ट्राइडेंट इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी गई। उस जमीन पर अब ट्राइडेंट इंफ्रा होम्स "ट्राइडेंट रेसो" नाम से अपना प्रोजेक्ट बना रही है। वह 13 दिसंबर 2018 को जीएनआईडीए द्वारा अनुमोदित मानचित्र के अनुसार निर्माण कर रहा है, ट्राइडेंट रेसो/ट्राइडेंट इंफ्रा होम्स ने जीएनआईडीए के साथ हस्ताक्षरित उस गैरकानूनी विकास समझौते और लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन किया है और एमएपी के अनुसार देविका गोल्ड होम्ज़ को अनुमतियां दी गई हैं। साथ ही देविका गोल्ड होम्ज़ के निवासियों के लिए भूमि के सामने विकास समझौते में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि ट्राइडेंट रेसो/ट्राइडेंट इंफ्रा होम्स को भूमि के सामने के गेट से देविका गोल्ड होम्ज़ के निवासियों के प्रवेश और निकास को स्थायी रूप से अवरुद्ध करने का अधिकार है।"
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