Greater Noida West: यमुना प्राधिकरण ने फिल्म सिटी के लिए एक बार फिर वैश्विक निविदा जारी कर दी है। यह टेंडर 5 दिसंबर को खोली जाएगी। 230 एकड़ में बनने वाली फिल्म सिटी के निर्माण के लिए तीसरी बार टेंडर जारी किया गया है। फिल्म सिटी का विकास करने वाले को 90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।
टेंडर की शर्तों और नियमों में बदलाव
गौरतलब है कि योगी सरकार यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए इसके पहले दो बार टेंडर जारी किया था लेकिन कोई कंपनी आगे नहीं आई। वहीं, इस बार नियम व शर्तों में बदलाव कर तीसरी बार टेंडर जारी किया गया है। यमुना प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि फिल्म सिटी प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। दिसंबर में फिल्म सिटी के डेवलप करने वाले का चयन किया जाना है। उन्होंने बताया कि फिल्म सिटी को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा।
प्रथम चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी का होगा विकास
डॉ. अरुणवीर सिंह के मुताबिक पहले चरण में 230 एकड़ में फिल्म सिटी विकसित होगी। इसमें 75 एकड़ में कामर्शियल व 155 एकड़ में फिल्म से जुड़ी गतिविधि के ढांचा तैयार किया जाएगा। टेंडर लेने वाली कंपनी को 90 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। पहले चरण में करीब 1510 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। जबकि एक हजार एकड़ में विकसित होने पर फिल्म सिटी की कुल लागत दस हजार करोड़ होगी।
5 दिसंबर को खोला जाएगा टेंडर
प्राधिकरण के सीईओ ने बताया कि फिल्म सिटी के लिए 230 एकड़ जमीन 90 साल के लाइसेंस पर दिया जाए। इसके एवज में प्राधिकरण को फिल्म सिटी से होने वाली कमाई में राजस्व हिस्सेदारी मिलेगी। इसमें प्रतिवर्ष कम से कम पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि टेंडर भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। पांच दिसंबर को तकनीकी बिड खोली जाएगी। इसमें सफल आवेदकों की फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। इसके 30 दिन के अंतर चयनित कंपनी को अवार्ड लेटर जारी होगा। अवार्ड लेटर जारी होने के एक महीने बाद प्राधिकरण व कंपनी के बीच अनुबंध होगा।
विदेशी कंपनी भी भर सकेंगी टेंडर
टेंडर प्रक्रिया में फिल्म निर्माण से जुड़ी देशी कंपनी के साथ विदेशी भी हिस्सा ले सकेंगी। टेंडर की शर्तों में बदलाव करते हुए विदेशी फिल्म निर्माताओं के अनुभव को भी मान्य किया गया है। टेंडर में हिस्सेदारी करने वाली कंपनियों के लिए अंतिम तीन वित्त वर्ष में 377 करोड़ की नेटवर्थ होना अनिवार्य है। फिल्म सिटी में स्टूडियो से लेकर विशेष ध्वनि व प्रकाश वाले स्टूडियो, फिल्म इंस्टीट्यूट, विला, होटल आदि होंगे।
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October 05, 2024