Pryagraj : श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे कोर्ट कमिश्नर के द्वारा कराए जाने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करने के मामले में हाईकोर्ट 11 जनवरी को सुनवाई करेगा। इससे पूर्व हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को परिसर का सर्वे कराए जाने को मंजूरी दे दी थी। लेकिन सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति तथा अन्य नियम कायदे तय करने के लिए सोमवार सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
मस्जिद पक्ष ने सुनवाई टालने का किया अनुरोध
बता दें कि 2 बजे जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो वक्फ बोर्ड तथा मस्जिद पक्ष के वकीलों ने यह कहते हुए सुनवाई टालने का अनुरोध किया कि उनकी ओर से सभी मामले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. साथ ही 14 दिसंबर को सर्वे कराए जाने के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इन दोनों याचिकाओं पर 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसलिए तब तक हाईकोर्ट में इस प्रकरण पर सुनवाई न की जाए।
हिंदू पक्ष ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया
दूसरी ओर हिंदू पक्ष का कहना था कि 14 दिसंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है। इस मामले पर मुस्लिम पक्ष ने 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, मगर उनको कोई स्थगन आदेश नहीं मिला। इसलिए इस न्यायालय को प्रकरण पर आगे सुनवाई जारी रखनी चाहिए। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के लिए 11 जनवरी 2024 की तिथि नियत कर दी है.
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