Noida: आगामी त्यौहारों व अलग-अलग संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट में धारा 163 बीएनएसएस लागू (पूर्व में धारा 144) अगले 9 दिनों तक लागू रहेगा। 3 से 12 अक्टूबर तक गौतम बुद्ध नगर में चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी करेगी। इस दौरान धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान माहौल खराब करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस दौरान बिना अनुमति के 5 या इससे अधिक लोग एकत्रित नही हो सकेंगे। इसके साथ ही न कोई जुलूस निकाला जा सकेगा। सिर्फ प्रशासन के अनुमति से ही कोई कार्यक्रम या जुलूस निकाल सकेंगे।
ड्रोन से शूटिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध
सरकारी कार्यालयों के ऊपरऔर आसपास एक किमी तक ड्रोन से शूटिंग पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्थानों पर भी अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर बैन रहेगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा सहित अन्य धार्मिक आयोजन पर पाबंदी रहेगी।
क्या है धारा 163
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 163) को एक जुलाई 2023 में लागू किया गया था। पहले इसे भारतीय दंड संहिता 144 के नाम से जाना जाता था। धारा 163 के तहत देश या किसी भी राज्य में आपातकालीन स्थिति व किसी बड़ी परेशानी पर नियंत्रण करने के लिए लागू किया जाता है। जहां धारा 163 लागू की जाती है तो सार्वजनिक स्थान पर इट्ठा होने पर रोक लग जाती है। ऐसे स्थिति में विरोध प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी जाती है। अगर कोई ऐसे में प्रदर्शन करता है तो प्रशासन की ओर से खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
ऐसे में नोएडा में धारा 163 लागू की गई है। जिसका उल्लंघन करके कोई सार्वजनिक स्थान पर इट्ठा होते हैं या फिर धरना प्रदर्शन करते हैं तो जिला मस्जिस्ट्रेट तुरंत एक्शन ले सकते हैं। इस धारा के तहत कार्रवाई करने की पूरी शक्ति प्रदान की गई है ।
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