गैंगस्टरों के खिलाफ अब पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। इसके तहत पुलिस कमिश्नर ने गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में नामित अभियुक्त के विरूद्ध धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये अभियुक्तों की अचल सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित कर दिए हैं।
दो गैंगस्टरों की अवैध संपत्ति कुर्की के आदेश
पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है । इस कड़ी में आज पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत अभियुक्त गैंगलीडर मौहम्मद फैजान पुत्र मौ. शाकिर और गैंग सदस्य जोहा हिमांयु पत्नी मौ. फैजान की अवैध सम्पत्तियों को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये। आपको बता दें कि दोनों गैंगस्टर दंपत्ति की मुरादाबाद में मौजूद अचल संपत्ति की कीमत 2.31 करोड़ रुपये आंकी गई है।
अचल संपत्ति की कीमत 2.31 करोड़ रुपये आंकी गई
मुरादाबाद के जिगर कॉलोनी का रहने वाला गिरोह का सरगना मो. फैजान थाना बीटा-2 क्षेत्र के एनआरआई सिटी में रहता है। पत्नी जोहा हुमायूं भी गैंग में शामिल है। दोनों ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। जिन संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किया है उनमें फैजान की 79.85 लाख रुपये की संपत्ति और जोहा की 1.50 करोड़ रुपये की संपत्ति शामिल है। इसमें मुरादाबाद की तहसील भीमाठेर में 172.92 वर्गमीटर और 210 वर्गमीटर का आवासीय प्लॉट है। जबकि जोहा की 135.88 वर्ग मीटर का आवासीय प्लॉट पर दो भवन बने हुए हैं। जबकि 142 वर्ग मीटर के आवासीय प्लॉट पर तीन भवन बने हैं। इन सभी संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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