Greater Noida: इलाहाबाद हाईकोर्ट से लॉजिक्स इंफ्रा बिल्ड ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने यमुना अथॉरिटी को लॉजिक्स इंफ्रा बिल्ड ग्रुप को जब्त की गई राशि का 60 करोड़ रुपये ब्याज समेत देने के आदेश दिए हैं। यमुना अथॉरिटी ने बिल्डर की ओर से एक प्लॉट वापस किए जाने पर उसकी 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली थी।
200 एकड़ जमीन को लेकर चल रहा था विवाद
बता दें कि लॉजिक्स इंफ्रा बिल्ड बिल्डर ने 2011 में यीडा सिटी के सेक्टर 22 डी में 200 एकड़ जमीन टाउनशिप विकसित करने के लिए ली थी। बिल्डर ने अथॉरिटी से इस जमीन को 308.41 करोड़ रुपये में ली थी। इस राशि का 10 प्रतिशत बिल्डर ने 30 दिनों के अंदर भुगतान भी कर दिया था। एक साल बाद बिल्डर ने 200 एकड़ जमीन दो भागों में रजिस्ट्री करने का अनुरोध किया था। इसके बाद 2012 तक बिल्डर ने प्रीमियम की शेष राशि 70 फीसद दूसरी किश्त का भी भुगतान कर दिया था।
यमुना प्राधिकरण ने 25 प्रतिशत राशि को कर लिया था जब्त
जबकि अथॉरिटी के पास उस समय कुल 70 एकड़ जमीन ही थी और 200 एकड़ की रजिस्ट्री बिल्डर को करा दी। समय पर जमीन नहीं मिलने पर बिल्डर और यमुना अथॉरिटी में विवाद हो गया था। इस पर बिल्डर ने अथॉरिटी को जमीन वापस कर दी। इस पर यमुना अथॉरिटी ने जमा राशि का कुल 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली थी। इसके बाद बिल्डर ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्डर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यमुना अथॉरिटी को बिल्डर को ब्याज सहित 60 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है।
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