Lucknow: प्रदेश की जनता के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम को और मजबूती दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश हैं। इस एक्ट के लागू होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा निवासियों को राहत मिलेगी, क्योंकि यहां ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों में लगी लिफ्टों में आए दिन हादसा होता रहता है। लिफ्ट और एस्केलेटर के निर्माण में बीआईएस मानकों का अनुपालन न होने पर कठोर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अधिनियम लागू होने के बाद दुर्घटना के समय यात्रियों के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा की भी व्यवस्था होगी.
लिफ्ट और एक्सेलेटर लगाने वाले मालिकों का करना होगा रजिस्ट्रेशन
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लिफ्ट एक्ट अब बहुत जल्द लागू होगा। लिफ्ट एक्ट लागू करने के लिए मसौदा पहले ही तैयार किया जा चुका है। 25 दिसंबर को लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम का प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नया लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना करने वाले प्रत्येक मालिक को अब पंजीयन कराना अनिवार्य होगा और गड़बड़ी मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
लिफ्ट में पूरी व्यवस्था करनी होगी
जेवर विधायक ने बताया कि लिफ्ट में घंटी, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त रोशनी और लिफ्ट के बाहर बात करने के लिए फोन को भी अब स्थापित करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक परिसर में स्थापित लिफ्ट और एस्केलेटर के संचालन के दौरान किसी भी दुर्घटना के समय यात्रियों के जोखिम को कवर करने के लिए बीमा की व्यवस्था भी की गई है।
लिफ्ट से होने वाली दुर्घटनाओं पर लगेगा अंकुश
यह अधिनियम पिछले सत्र में ही लाए जाना प्रस्तावित था। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस अधिनियम को जनता के और अधिक उपयोगी तथा लिफ्ट और एस्केलेटर स्थापित करने वाले लोगों की और अधिक जवाबदेही तय करने हेतु निर्देश जारी किए थे।
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि "अब बहुत जल्द लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम लागू हो जाएगा। इससे होने वाली दुर्घटनाओं में अंकुश लगेगा तथा गड़बड़ी करने वाले स्वामियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी।"
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