New Delhi: आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रमी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की दो याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। पहली याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध माना। जबकि दूसरी याचिका पर केजरीवाल को जमानत दे दी। जिससे अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने के रास्ते साफ हो गए हैं।
दरअसल, केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी और जमानत से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थी। जस्टिश सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइंया की पीठ ने याचिकाओं पर फैसला सुनाया। पीठ ने पांच सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था।
जस्टिस कांत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हमने विचार किया है। मुद्दा स्वतंत्रता का है, लंबे समय तक कारावास आजादी से अन्याय के बराबर है। हमे लगता है कि केस का नतीजा जल्द निकलने की संभावना नहीं है। सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ को लेकर अभियोजन पक्ष की आशंकाओं पर विचार किया गया है। जिन्हें खारिज करते हुए हमने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता (केजरीवाल) को जमानत दी जानी चाहिए। वहीं, ईडी मामले में लगाई गई शर्तें लागू होंगी। ट्रायल कोर्ट के साथ पूरा सहयोग करेगा।
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