Noida: गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा थाना सेक्टर-39 पर निर्मित प्रभारी निरीक्षक कार्यालय का लोकार्पण किया। इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद करते हुए उन्हें तीनों नए कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023) के बारे में बताया।
कम समय केस का होगा निपटारा
पुलिस कमिश्नर ने लोगों व विवेचकों को तीनों नये कानूनों के बारे में जानकारी देते महत्वपूर्ण बदलावों व कानूनों से जुड़े तथ्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीनों कानूनों में नागरिकों को सुविधा देने के लिए बदलाव किए गये है। जिनमे कई नए महत्वपूर्ण प्रावधान दिये गये है। जिससे कम समय में विवेचनाओं का निष्पक्ष व गुणवक्तापूर्ण निस्तारण किया जाएगा।
डिजिटल साक्ष्य से जल्द मिलेगा न्याय
पुलिस कमिश्नर ने सभी विवेचकों को साक्ष्य संकलन/संग्रहित करने के महत्व के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीनों कानूनों में दिये गये सभी प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए विवेचनात्मक कार्रवाई की जाए। डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के महत्व को समझते हुए विवेचनात्मक कारवाई के दौरान उनका सही तरीके से उपयोग किया जाए, जिससे पीड़ितों को शीघ्र व उचित न्याय दिलाया जा सके। विवेचकों को कानूनों में बदलाव से संबंधित बुकलेट वितरित की गयी। इस मौके पर अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था शिव हरि मीणा, डीसीपी नोएडा रामबदन सिंह, एडीसीपी नोएडा मनीष कुमार मिश्र, एसीपी प्रवीण कुमार सिंह, एसीपी शैव्या गोयल, थाना प्रभारी व कई स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
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