Noida: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एयर क्वालिटी कमिशन (सीएक्यूएम) ने ग्रेप स्टेज-III लागू कर दिया है। यह ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन के तहत लागू किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण वाहनों के ईंधन से होने वाला प्रदूषण है।
बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए इसे रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश जारी किए। दिल्ली एनसीआर से लगे गौतमबुद्धनगर में लोगों और वाहन चालकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही इनके पालन की भी सलाह दी गई।
ग्रेप स्टेज-III हुआ लागू
वायु गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा जारी निर्देश में कहा कि दिल्ली में बीएस-III पेट्रोल वाहन एवं बीएस- IV डीजल वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया है। गौतमबुद्धनगर में भी इन वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा गौतमबुद्धनगर में भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों, जो खुले में बालू, रेत आदि सामान लेकर जाते हैं, को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
10 साल पुराने वाहनों पर लगी रोक
वहीं, गौतमबुद्धनगर में 10 साल पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इन वाहनों को संचालन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई का भी आदेश जारी किया गया है। सीएक्यूएम ने निर्देश जारी किया है कि वाहन चालक सिग्नल पर रुकते समय वाहन का इंजन बंद रखें। हॉट स्पॉट वाले रास्ते से जाने के बजाय वैकल्पिक रास्ते से जाएं।
सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी
एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अनुपालन कराये जाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कमांड कन्ट्रोल से वायु प्रदूषण करने वाले वाहनों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
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