नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लेकर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि CAA कानून 2019 में पारित हुआ था और इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा. अमित शाह ने कहा, कि 'सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा. चुनाव से पहले ही सीएए को अमल में आना है इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना है। ' साथ ही कहा कि, 'CAA के खिलाफ मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए केवल उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है । जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। यह किसी की भारतीय नागरिकता छीनने के लिए नहीं है.'
अबकी बार NDA को मिलेंगी 400 सीटें
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। अमित शाह ने कहा कि " लोकसभा चुनाव में BJP को 370 सीटें और NDA को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई सस्पेंस नहीं है । जिसका कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्षी बेंच में बैठना होगा।
उत्तराखंड में UCC लागू करना एक सामाजिक बदलाव
समान नागरिक संहिता यानी UCC पर अमित शाह ने कहा कि यह एक संवैधानिक एजेंडा है, जिस पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अन्य ने हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने कहा, "लेकिन कांग्रेस ने तुष्टिकरण के कारण इसे नजरअंदाज कर दिया था. उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना एक सामाजिक बदलाव है. इस पर सभी मंचों पर चर्चा की जाएगी और कानूनी राय ली जाएगी. एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म आधारित नागरिक संहिता नहीं हो सकती है."
क्या है CAA ?
CAA, 2021 संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है । जिसके तहत 1955 के नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी है। जिसमें 31 दिसम्बर 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी।
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है. देशभर में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू करने का नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है. इसी के साथ देश में अब CAA लागू हो गया है. इसके लागू होने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. हालांकि इसके लिए 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो. बता दें हिंदुओं, जैनों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को यहां पांच साल तक निवास करने के बाद ही भारतीय नागरिकता CAA के तहत दी जा सकती है.
सीएए कानून को दिसंबर 2019 में संसद से पारित किया गया
आपको बता दें कि सोमवार दोपहर बाद से ही सीएए कानून को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया था। पहले बताया गया कि सीएए को लेकर नोटिफिकेशन आज रात किसी भी समय जारी किया जा सकता है। उससे पहले पीएम मोदी का संबोधन भी होने वाला था। लेकिन किन्हीं वजहों के चलते वह नहीं हो पाया। इसके तुरंत बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बता दें कि सीएए कानून को दिसंबर 2019 में संसद से पारित किया गया था। यह 2019 में बीजेपी के घोषणापत्र में भी था।
सीएए पारित होने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन
11 दिसंबर, 2019 को राज्यसभा द्वारा सीएए पारित करने के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें आंदोलनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ तीखी झड़पें हुई थी, जिससे प्रशासन को कई कस्बों और शहरों में कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले कहा था कि सीएए नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा.
क्या है सीएए का कानून?
सीएए या नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों में बदलाव की बात करता है। इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। यह कानून मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान नहीं करता है। कानून नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है।
Greater Noida: देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून (CAA) केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया है। सीएए की अधिसूचना जारी होते ही गौतमबुद्धनगर में अलर्ट जारी हो गया है। पुलिस की निगरानी बढ़ गई है। वहीं, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर सीएए लागू होने पर खुशी जताई है। सीमा हैदर ने सचिन मीना और अपने बच्चों संग मिठाई बांट कर सीएए का स्वागत किया है। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में अपने आवास पर पटाखों के साथ जश्न मनाया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और सीएम योगी धन्यवाद दिया है। वहीं, आगामी लोकसभा चुनाव और CAA की अधिसूचना जारी होने के बाद नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। इसके साथ सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टों पर नज़र रखी जा रही है।
क्या है सीएए कानून
गौरतलब है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर-दस्तावेज गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की राष्ट्रीयता देने के लिए लाया गया है। गैर मुस्लिम प्रवासियों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई हैं।
ये लोग ले सकते हैं नागरिकता
नागरिकता अधिनियम, 1955 यह बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता-पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों, आदि। हालांकि, अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है। अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो: (i) पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, या (ii) वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है।
विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है। 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं। 2015 और 2016 में, केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए दो अधिसूचनाएं जारी की थीं। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इसका मतलब यह है कि अवैध प्रवासियों के इन समूहों को निर्वासित नहीं किया जाएगा।
Noida: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने के बाद गौतमबुद्ध नगर में पुलिस अलर्ट पर है। जिले में किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए, इसके लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। सोमवार देर शाम से ही पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ पैदल गश्त पर निकले। इसके अलावा जिले भर में संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है।
अधिसूचना जारी होने के बाद अलर्ट पर पुलिस
सोमवार शाम को नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के बाद पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश दिये गये हैं। कमिश्नरेट के अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में संभ्रात नागरिकों और धर्मगुरुओं से संपर्क कर बातचीत की। इसके लिए बकायदा ड्रोन से भी मदद ली जा रही है, ताकि किसी तरह की समस्या किसी क्षेत्र में ने उतपन्न हो पाए। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर बनाकर रखी गई है। इसके लिए टीम का भी गठन कर दिया गया है।
सोशल मीडिया पर नजर
क्षेत्रों में गश्ती के साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। इसके लिए अलग टीम का गठन कर इस पर नजर रखने को कहा गया है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट पाया गया तो एडमिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौतमबुद्ध नगर में खास कर शाहबेरी, दादरी, बिलासपुर, जेवर, रबुपुरा, हल्दौनी समेत शहरी इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है।
Noida: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने नागरिक संशोधन कानून CAA लागू कर दिया है. जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार शाम को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. वहीं, CAA को लेकर यूपी पुलिस भी एक्टिव मोड पर है. डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए हर स्थिति पर अपनी-अपनी नजर बनाने के लिए कहा है. साथ ही सोशल मीडिया पर भी नजर रखने के निर्देश दिए है.
पुलिस टीम ने निकाला फ्लैग मार्च
CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नोएडा पुलिस भी अलर्ट हो गई है. डीसीपी और एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ नोएडा के संवेदनशाील इलाके सोरखा, सर्फाबाद, समेत कई सेक्टर में फ्लैग मार्च किया. इस दौरान एडीसीपी मनीष कुमार मिश्र ने कहा कि CAA लागू होने के साथ ही रमजान का महीना भी शुरू हो गया है. इसको लेकर हमारी तैयारियां पहले से थी. सभी धर्मगुरुओं से बातचीत हुई है और सतर्कता बढ़ा दी गई है, जो भी भ्रामक सूचनाएं फैलाएंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा जिला बदर और अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है.
इन जगहों पर पुलिस की नजर
बता दें कि, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, सरकारी संपत्ति, शापिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स के साथ ही सभी महत्वपूर्ण जगहों पर विशेष टीम को लगाया गया है. इसके साथ ही इन जगहों पर नियुक्त प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए है. यूपी 112 के पीआरवी गाड़ियों पर तैनात पुलिसकर्मियों को ब्रीफ करते हुए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.
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October 05, 2024