आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी बिभव कुमार को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दिया था। जिसे अब बिभव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिभव कुमार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की है। आपको बता दें, बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता एक प्रभावशील शख्सियत हैं। अदालत ने कहा था कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत दिया जाता है तो इस बात की संभावना है कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
स्वाति मालीवाल ने लगाया था आरोप
आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब 13 मई को वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी। तब बिभव कुमार ने उनसे मारपीट की थी। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि बिभव कुमार ने उन्हें बुरी तरह पीटा था। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने बाद में बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था।
कई धाराओं में बिभव कुमार पर दर्ज हैं केस
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी कहे जाने वाले बिभव कुमार पर कई धाराओं में केस दर्ज कर किया गया था। दिल्ली के सिविल लाइन्स पुलिस थाना में 16 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी और आरोपी कुमार की गिरफ्तारी 18 मई को हुई थी।
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