New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जेल जाना होगा। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली राहत की 21 दिन की समयसीमा रविवार को समाप्त हो रही है। वहीं, ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला 5 जून के लिए सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में केजरीवाल को आज सरेंडर करना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से किया इंकार
बता दें कि जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने जेल से बाहर बने रहने के कई बार कोशिश की। उन्होंने चिकित्सा जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील सुप्रीम कोर्ट में की थी। कोर्ट ने मेडिकल जांच कराने के आधार पर अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की मांग को अस्वीकार करते ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था।
अतंरिम जमानत पर फैसला 5 जून को
ट्रायल कोर्ट में विशेष जज कावेरी बावेजा ने शनिवार को उनकी अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हुए, 5 जून की तारीख दे दी। केजरीवाल के वकील ने जज से शनिवार को ही फैसला सुनाने की गुजारिश की लेकिन जज ने अपील अनसुनी कर दी। जज ने कहा कि यह अंतरिम जमानत का आवेदन है, न कि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत में विस्तार का, इसलिए हम 5 जून को ही फैसला सुनाएंगे।
सरेंडर करने से पहले केजरीवाल करेंगे ये काम
वहीं, रविवार को अरविंद केजरीवाल ने X पोस्ट पर लिखा है ' माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार। आज तिहाड़ जाकर सरेंडर करूंगा। दोपहर 3 बजे घर से निकलूंगा। पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दूंगा। वहाँ से हनुमान जी का आशीर्वाद लेने कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां से पार्टी दफ़्तर जाकर सभी कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से मिलूंगा। वहां से फिर तिहाड़ के लिए रवाना होऊंगा। आप सब लोग अपना ख़्याल रखना। जेल में मुझे आप सबकी चिंता रहेगी। आप खुश रहेंगे तो जेल में आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा।'
10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी
केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रसार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। उन्हें आखिरी चरण के मतदान के अगले दिन 2 जून को सरेंडर करने को कहा था। केजरीवाल ने सुप्रीम राहत का लाभ उठाते हुए इन 21 दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और महाराष्ट्र में प्रचार किया।
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