Greater Noida : ग्रेटर नोएडा में भूजल का दोहन करने वालों के खिलाफ डीएम मनीष वर्मा ने कड़ा एक्शन लिया है। डीएम ने 3 हाउसिंग सोसाइटी समेत चार फर्मों को भूजल दोहन करने पर 23 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एक सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं।
बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश
डीएम मनीष वर्मा के अनुसार, टेक जोन-4 में स्थित मेफेयर रेजिडेंसी पर जुर्माने की लागत को 10 लाख कर दिया गया था। इसके बावजूद बिल्डर ने जुर्माना की राशि जमा नहीं की थी। आरसी जारी होने के बाद भी बोरवेल से पानी निकालने का चालू रखा। इसलिए बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश दिया है।
4 अवैध वाटर प्लांट भी लगेगा जुर्माना
जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के भूगर्भ विभाग की टीम को डीएम ने सेक्टर-143 सिक्का कामना ग्रीन्स सोसाइटी पर पांच लाख, सेक्टर-75 के फ्यूटेक और गार्डन गैलेरिया हाउसिंग सोसाइटी पर भी 5-5 लाख रुपए जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। बता दें कि टीम के निरीक्षण में शहर में 4 अवैध वाटर प्लांट भी चलते मिले हैं। इन पर दो-दो लाख रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।
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