सुप्रीम कोर्ट के रोक बावजूद यहां अवैध निर्माण जारी, बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज

Greater Noida: सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद ग्रेनो वेस्ट में अवैध निर्माण जारी है। शाहबेरी गांव में अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराने पर मेसर्स गणेश इंफाटेक के बिल्डर दिल्ली के आदर्श नगर के सचिन कंसल और बीटा-एक सेक्टर के अतुल जिंदल पर केस दर्ज हुआ है।


5 साल पहले 2 मकान गिरने से 9 लोगों की हुई थी मौत


ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सहायक प्रबंधक नाजिम खान ने बिसरख कोतवाली में केस दर्ज कराया है। आरोप लगाया है कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में शाहबेरी गांव आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां निर्माण पर रोक लगाई हुई है। इसके बावजूद प्राधिकरण की बिना अनुमति के सचिन और अतुल अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर रहे हैं। अवैध निर्माण करने से कई बार रोका गया है, इसके बावजूद भी नहीं माने। बता दें कि शाहबेरी गांव में पांच साल पहले दो अवैध भवन गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद यहां 90 से अधिक अवैध निर्माण के केस दर्ज हो चुके हैं। कई बिल्डर व अन्य आरोपियों को गैंगस्टर आदि के केस में जेल भी भेजा जा चुका है। बिरसख थाने में दर्ज एफआईआर में आरोपियों पर लैंडयूज बदलकर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया गया है।


जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई


ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सीईओ रवि कुमार ने बताया कि यदि किसी अधिकारी ने इस तरह की गड़बड़ी कराते हुए लैंड यूज बदलवाया है। यदि इसमें किसी अधिकारी की संलिप्तता पाई जाएगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।

By Super Admin | October 04, 2023 | 0 Comments

एनजीटी के आदेश पर ग्रेनो में अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई जारी


Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क वन में बनी अवैध बिल्डिंग को एनजीटी के आदेश पर तोड़ने की कार्रवाई बृहस्पतिवार को भी जारी रही। प्राधिकरण की टीम 253 वर्ग मीटर एरिया में हुए अवैध निर्माण को मैनुअल तरीके से तोड़ रही है।

एनजीटी के आदेश पर हो रही कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि एनजीटी ने वाद संख्या-ओए 908/2022 के अंतर्गत सच सेवा समिति व्यास बनाम पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में 29 सितंबर 2023 को ग्रीन बेल्ट में हुए अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। इसके अनुपालन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के उद्यान विभाग, परियोजना विभाग और भूलेख विभाग की टीम संयुक्त रूप से अवैध निर्माण को तोड़ रही है। उन्होंने बताया कि आवंटी को 691 वर्ग मीटर भूखंड का आवंटन किया गया था, लेकिन आवंटी ने 944 वर्ग मीटर एरिया पर निर्माण कर लिया। इस तरह ग्रीन बेल्ट की 253 वर्ग मीटर एरिया अधिक कब्जा कर निर्माण कर लिया और व्यावसायिक गतिविधि कर रहा था।


अवैध निर्माण करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई


एनजीटी के आदेश पर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्राधिकरण की तरफ से आवंटी को नोटिस जारी की गई, लेकिन अवैध निर्माण न तोड़ने पर प्राधिकरण ने निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है । एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में किसी भी तरह से अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ इसी तरह की कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

By Super Admin | January 11, 2024 | 0 Comments

Hot Categories

3
1