विवादों के घेरे में गौर सिटी-वन के एओए की नई कार्यकारिणी, महीने भर बाद भी नहीं सुलझा मसला

Greater Noida West: गौर सिटी-वन के 5वें एवेन्यू में एओए चुनाव लगातार विवादों में बना है। इस एवेन्यू में सुनीता शर्मा अध्यक्ष हैं। सुनीता शर्मा को विपक्ष अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है और इस चुनाव को ही विपक्ष असंवैधानिक बता रहा है। वहीं सुनीता शर्मा का आरोप है कि अभी तक उन्हें पूर्व एओए प्रीत भार्गव और दीपक कुमार ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया है। अध्यक्ष सुनीता शर्मा ने बताया कि उन्हें अभी तक आरडब्लूए कार्यालय में भी जाने नहीं दिया जा रहा है। वहां पर पूर्व एओए मेंबर ने ताला लगा दिया है।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट 2022-23 का कार्यकाल 16 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गया था। 17 सितम्बर 2023 की जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) में नए बोर्ड के गठन की घोषणा और इलेक्शन समिति के गठन के लिए निवासियों से आवेदन मांगे गये। पहले 15 दिन कोई भी निवासी चुनाव समिति में नामांकन के लिए नहीं आया। दिसंबर साल 2023 अंत आते-आते चुनाव कराने के लिए निर्धारित 5 ओनर्स के नाम आये। जिसके बाद चुनाव प्रक्रिया 3 जनवरी साल 2024 को शुरू हुई।

चुनाव समिति को भंग करने की मांग

आरडब्लूए का चुनाव हर साल गौर सिटी-वन के 5वें एवेन्यू में करवाया जाता है। जानकारी के मुताबिक 15 दिन के अंदर चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। लेकिन यहां पर अक्टूबर से जनवरी तक चुनाव की प्रक्रिया को अधर में रखा गया। चुनाव समिति ने 6 जनवरी को मीटिंग कर चुनाव अनुसूची (schedule) निवासियों को भेज दी। जिसके बाद वोटर लिस्ट की जाँच और सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। 29 जनवरी 2023 की GBM में निवासियों ने सर्वसम्मति से को-ओनर के लिए वोटिंग राइट्स को स्वीकार बोर्ड को निर्देशित किया। इधर वोटर लिस्ट करेक्शन एवं सुधार प्रक्रिया के दौरान इलेक्शन समिति ने ओनर्स /जॉइंट ओनर्स से 27 जनवरी 2023 के आधार पर उन्हें 10 जनवरी 2024 को सूचित कर सुधार के लिए आवेदन मांगे। जिसमें चुनावी अनुसूची में दी गई अवधि तक केवल 2 ही को-ओनर्स आये। चुनाव समिति ने उनके नाम आपसी सहमति से वोटर लिस्ट में अंकित कर दिए। जिसके बाद बोर्ड के प्रेजिडेंट ने चुनाव समिति को भंग करने की मांग की।

ये है नियम

जानकारी के मुताबिक यूपी सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के सेक्शन 25 (i) के अनुसार इलेक्शन समिति, उसकी कार्यप्रणाली, परिणामों से संबंधित आपत्तियों पर कार्रवाई या निवारण का अधिकार केवल रजिस्ट्रार को है। बोर्ड को इलेक्शन रोकने या फिर उसे भंग करने का अधिकार नहीं है। नामांकन की अंतिम तारीख तक तक 10 फॉर्म लिए गए, जिमसें 6 फॉर्म जमा हुए। सुनीता शर्मा ने बताया कि इलेक्शन कमिश्न के रिटर्निंग ऑफिसर की गाइड लाइन 9 के अनुसार सभी 6 को निर्वाचित घोषित किया गया है।

ये हैं गौर सिटी-वन के 5वें एवेन्यू के मेंबर

गौर सिटी-वन के 5वें एवेन्यू में अभी 6 मेंबर हैं। जिसमें सुनीता शर्मा अध्यक्ष हैं, जबकि शैलेश को उप अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा शैलेंद्र को सचिव और मोहित को ट्रैजरार बनाया गया है। जबकि शुभ्रा और सिल्की बोर्ड की सदस्य हैं।

By Super Admin | February 05, 2024 | 0 Comments

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