Greater Noida: नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाईराइज सोसायटीज में विगत दिनों लिफ्ट से हुई घटनाओं को लेकर लोगों ने लिफ्ट और एस्केलेटर कानून बनाए जाने के लिए मांग तेज की थी। जिसको देखते हुए जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने पिछले विधानसभा सत्र में नियम 51 के तहत विधानसभा में ऊर्जा मंत्री से बयान दिए जाने की मांग की थी। तब ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने आगामी सत्र में अधिनियम को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की बात कही थी।
शीतकालीन सत्र में मुद्दा उठाने के लिए किया संपर्क
एसे में अब शीतकालीन सत्र दिनांक 28 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। जिसमें इस अधिनियम को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के लिए विधायक धीरेंद्र सिंह ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर संबंधित विभाग के मंत्री तथा ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव से विधायक ने आगामी सत्र में ही इस अधिनियम को विधानसभा में पारित कराए जाने के लिए पत्र लिखने के साथ बातचीत की है।
सीएम और ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र
विधायक धीरेंद्र सिंह ने बताया कि "मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव उर्जा महेश गुप्ता, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा वार्ता की गई है। पूरी उम्मीद है कि 28 नवंबर से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र में इस अधिनियम को पारित करा लिया जाएगा।"
Lucknow: प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने उपभोक्ताओं के हितों, जन-भावनाओं तथा किसानों के सीजन और जन-प्रतिनिधियों के सुझावों के दृष्टिगत एकमुश्त समाधान योजना की अवधि को 16 जनवरी तक बढ़ा दी है। अब उपभोक्ता 16 जनवरी तक ओटीएस के तहत छूट का लाभ ले सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने ओटीएस की अवधि को 16 दिन और बढ़ाकर उपभोक्ताओं को नये साल का बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अपनी कुछ परेशानियों व समस्याओं के कारण योजना का लाभ अभी तक नहीं ले पाये थे। उन्हें अब उपभोक्ताओं को अपने बकाये के भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। ओटीएस की बढ़ी हुई अवधि का लाभ न लेने वाले ऐसे उपभोक्ताओं पर योजना की समाप्ति के पश्चात विभाग कार्रवाई करेगा। ऊर्जा मंत्री ने अपील की है कि ओटीएस के तहत मिल रही छूट का लाभ लेकर हमेशा के लिए अपनी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करा लें।
ऊर्जा विभाग को 5150 करोड़ रुपये का मिला राजस्व
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के आर्शीवाद एवं मुख्यमंत्री की प्रेरणा से उपभोक्ताओं की दशकों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना 8 नवम्बर 2023 को तीन चरणों में शुरू की थी। योजना का पहला चरण 8 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 से 15 दिसम्बर और तीसरा चरण 16 से 31 दिसम्बर तक कुल 54 दिन का समय उपभोक्ताओं को दिया गया था। इस अवधि में 47 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना के तहत छूट का लाभ लिया और विभाग को 5150 करोड़ रूपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ। उपभोक्ताओं को भी छूट के रूप में 1731 करोड़ रूपये का फायदा हुआ।
सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तीसरे चरण में उपभोक्ताओं को मिल रही छूट को आगामी 16 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना की बढ़ी हुई अवधि में एक किलोवाट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। विद्युत चोरी के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की छूट, एक किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, तीन किलोवाट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत तथा निजी संस्थानों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिलेगी। योजना अवधि में सभी उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान की भी सुविधा मिलती रहेगी।
अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ उठाएं
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता विभाग के किसी भी बिलिंग काउंटर पर, एसडीओ या एक्सियन कार्यालय या यूपीपीसीएल की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर लाभ ले सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। कि योजना की बढ़ी हुई अवधि का अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ उठाएं, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाय।
पैसे बचाने के तरीके: चाहकर भी नहीं कर पाते हैं धन की बचत, तो ये टिप्स आपके काम की हैं
December 17, 2022ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत, पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें, UP में रेड अलर्ट
January 04, 2023